कोरोना : बाहर से आने वालों को दिखानी होगी ये रिपोर्ट

केलांग। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते एवं कोरोना की दूसरी लहर के फ़ैलाव को देखते हुए लाहौल- स्पीति प्रशासन ने आज एक बैठक का आयोजन किया जिसमें निर्णय लिया गया कि लाहौल-स्पिति ज़िले में बाहरी राज्यों से ज़िले में प्रवेश वाले कामगारों के लिए 72 घण्टे के भीतर की समयावधि की कोविड का आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट का नेगिटिव होना अनिवार्य है।
उपायुक्त पंकज राय ने बताया कि बाहर से जो भी अप्रवासी श्रमिक ज़िले में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। साथ ही जो भी व्यक्ति बाहर से किसी व्यावसायिक गतिविधि के उद्देश्य से प्रवेश करता है, उनके लिए भी यही नियम लागू होगा।
सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना जरूरी होगा। सभी ठेकेदारों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने कामगारों के कोविड टेस्ट अनिवार्य रूप से करवाएं। डीसी लाहौल एवं स्पीति पंकज राय ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को रोकने के लिहाज से कोविड नियमों की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी भीड़ वाले कार्य में सम्मिलित होते हुए मास्क अवश्य पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। पंकज राय ने कहा कि कोराना के बढ़ते खतरे के चलते सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि सामाजिक गतिविधियों, सभाओं व एक जगह इकट्ठा होने वाले आयोजनों को फ़िलहाल टाल दें ।
यदि कोई आवश्यक आयोजन है तो उसके लिए क्षेत्र के उपमंडलाधिकारी से लिखित अनुमति की आवश्यकता होगी। आयोजन में इंडोर कार्यक्रम के लिए अधितम 50, व आउटडोर के लिए स्थान में बैठने की क्षमता से 50% एवं अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी।
कोराना से बचाव को लेकर जारी सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने कहा कि बसों के माध्यम से ज़िले में प्रवेश करने वाले बाहरी श्रीमिकों को भी अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगिटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वे बस में सफ़र नहीं कर सकेंगे। बैठक में एडीएम, एसडीएम काज़ा, सीएमओ लाहौल डॉ पलाज़ोर, समस्त विभागाध्यक्ष सहित पंचायत प्रधान, सचिव भी विर्चुअली उपस्थित रहे।