Corona: चंबा में भी लगी बंदिशें, बाजार 9 से शाम 7 बजे तक खुलेगें, इन दुकानदारों को राहत
मोटर मकैनिक व टायर पंचर की दुकान को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा
चंबा। ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं । ज़िला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बाजार और दुकानों का समय निश्चित किया जाना आवश्यक है।
जारी आदेश के अनुसार ज़िला में बाजार और दुकानें हिमाचल प्रदेश दुकान और व्यवसायिक स्थापना एक्ट 1969 के प्रावधानों के अनुसार सप्ताह में एक दिन बंद रहेंगी । सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति होगी ।आदेश 12 जनवरी सुबह 6 बजे से लागू होगा ।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि फार्मेसी , दवाइयों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे और दुकानें यथावत खुली रह सकेगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। फेस कवर-मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी परिवहन में चढ़ने और किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने तथा किसी अन्य सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की अनुमति होगी। आदेश के उल्लंघन की अवस्था में प्रतिष्ठान को बंद करने का भी प्रावधान रहेगा।
दुकानदारों के लिए एडवाइजरी जारी
सभी दुकानदारों को दुकान के बाहर नो मास्क नो सर्विस का बोर्ड लगाने के साथ ग्राहकों के उपयोग के लिए हैंड सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा।मोटर मकैनिक व टायर पंचर की दुकान को रात 11 बजे तक खुला रखा जा सकेगा। इसी तरह ढाबें और रेस्तरां 10 बजे तक खुले रहेंगे। जबकि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित रेस्तरां और ढाबें रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। सभी दुकानदारों और ग्राहकों को जिला आपदा प्रबंधन द्वारा जारी आदेशों और कोविड-19 की मानक संचालन प्रक्रिया की पालना और कोविड अनुरूप व्यवहार सुनिश्चित बनाना होगा।
आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश
जिला दंडाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, संबंधित उपमंडल दंडाधिकारी, पंचायती राज और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों को अपने अधिकार क्षेत्र में अनुपालना सुनिश्चित बनाने को कहा गया है।
आदेश के अनुसार जिला श्रम अधिकारी को नियमित तौर पर दुकानों, व्यवसायिक स्थापनाओं में कोविड-19 से संबंधित प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रिया के निरीक्षण को निर्देशित किया गया है । नियमों के उल्लंघन की अवस्था में उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं सभी दंडाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के अतिरिक्त शिकायत दर्ज करने, दुकानों या बाजार को 7 दिन तक बंद करने के लिए अधिकृत भी किया गया है ।