कोरोना: मंडी में भी लागू हुई नई बंदिशें, कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश, पढ़ें खबर
मंडी। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने जिलावासियों से कोरोना से बचाव को लेकर सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने आग्रह किया कि कोरोना को लेकर किसी तरह की लापरवाही न बरतें और कोविड अनुरूप व्यवहार जारी रखें। घरों से अनावश्यक न निकलें व भीड़-भाड़ से बचें । उन्होंने बताया कि जिले में व्यापार मंडलों से लोगों की सहुलियत के लिए घरेलू सामान की ‘होम डिलीवरी’ सुविधा शुरु करने का आग्रह किया गया है, ताकि बाजारों में भीड़ न हो और लोग सुरक्षित रहें।
उपायुक्त ने कहा कि जिले में हर स्तर पर कोरोना टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है। पहले स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स की टेस्टिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आम नागरिकों के लिए भी कोरोना सैंपलिंग-टेस्टिंग की सुविधा में वृद्धि की जा रही है। जल्द ही सेरी मंच पर भी टेस्टिंग सुविधा आरंभ की जाएगी। अरिंदम चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुरूप लोगों की कोरोना से सुरक्षा के लिए मंडी जिले में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। यदि आवश्यकता हुई तो जनहित में कोरोना प्रतिबंधों को लेकर और सख्ती की जा सकती है। उन्होंने सभी जिलावासियों से सरकार, प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देशों का पालन करने को कहा है।
लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
उपायुक्त ने कहा कि जिले में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 34 के तहत पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा 24 जनवरी, प्रातः 6 बजे तक लागू रहेंगे । आदेश के मुताबिक जिले में सरकारी विभागों/पीएसयू/स्थानीय निकायों/स्वायत्त निकायों के सभी कार्यालय शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे और ये कार्यालय बाकी कार्य दिवसों पर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ काम करेंगे। संबंधित विभागाध्यक्ष कर्मचारियों के ड्यूटी रोस्टर संबंधी आदेश जारी करेंगे।
हालांकि ये बंदिशें स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, बैंक, बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, दूरसंचार, उत्पाद शुल्क, बजट और संबंधित सेवाओं/ गतिविधियों आदि से निपटने वाले कार्यालयों पर लागू नहीं होंगी।
जिले में सभी सामाजिक एवं धार्मिक आयोजनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इंडोर शैक्षणिक, खेल, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजनों के लिए अधिकतम 100 लोग और आउटडोर आयोजनों के लिए अधिकतम 300 लोगों के एकत्र होने की अनुमति होगी। इस प्रकार के प्रत्येक आयोजन को लेकर संबधित एसडीएम को पूर्व सूचित करना होगा। आयोजन के दौरान कोविड प्राटोकाॅल का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जिले में धार्मिक स्थानों व पूजा स्थलों पर लंगर पर पाबंदी के साथ साथ जिलेभर में सामूहिक भोज व धाम पर प्रतिबंध रहेगा । जिले में सभी दुकानें व बाजार रात्रि कफ्र्यू के दौरान रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेंगे । हालांकि इस दौरान आवश्यक सामान की ढुलाई वाली गाड़ियों की लोडिंग-अनलोडिंग की छूट रहेगी ।आदेश में कहा गया है कि जिला प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर कोविड प्रबंधन को लेकर किसी भी कर्मचारी की सेवाएं ले सकेगा। वैक्सीनेशन, निगरानी, गृह संगरोध में रह रहे व्यक्तियों की माॅनटरिंग, डाटा एंट्री, होम आईसोलेशन में रह रहे लोगों का हाल-चाल जानने तथा कोविड से संबंधित किसी भी ड्यूटी के लिए उनकी सेवाएं कभी भी ली जा सकती हैं ।
इसके अतिरिक्त जिला में सभी प्रकार के सरकारी, अर्धसरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थान, काॅलेज, स्कूल, आईटीआई, इंजीनियरिंग व पाॅलिटैक्निक काॅलेज, कोचिंग संस्थान, आवासीय विद्यालय इत्यादि 26 जनवरी, 2022 तक बंद रहेंगे। हालांकि, नर्सिंग व मैडिकल काॅलेज खुले रहेंगे और इन संस्थानों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित कोविड अनुरुप व्यवहार और दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
आदेश के तहत पुलिस अधीक्षक, सभी एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी व खंड चिकित्सा अधिकारियों, समस्त खंड विकास अधिकारियों, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा गया है।उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि मास्क का प्रयोग व आवश्यक दूरी के नियमों का पालन करते हुए हाथों को बार बार साफ करते रहें। कोविड वैक्सीन कोरोना से बचाव का सबसे कारगर उपाय है। पात्र लोग कोविड वैैक्सीन की तीसरी डोज ’सतर्कता टीका’ जरूर लगवाएं। उन्होंने जनता से आग्रह किया कि कोरोना बचाव के लिए पूरी तरह सावधान रहें।