शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल
Corona: बच्चों पर कोरोना के प्रभाव को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी की एडवाजरी
मंडी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बच्चों पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसे बच्चों पर महामारी के निरंतर प्रभाव और महामारी की तीसरी लहर के बारे में विशेषज्ञों की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त जतिन लाल ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने एडवाइजरी जारी कर निकट भविष्य के जोखिमों को देखते हुए सभी हितधारकों से अधिक से अधिक तैयारी करने का आह्वान किया है।आयोग ने अपने महासचिव, श्री बिंबाधर प्रधान के माध्यम से संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों विभागों के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को लिखे पत्र में एडवाइजरी में उल्लेखित अपनी संस्तुतियों को लागू करने के लिए कहा है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि विभिन्न प्राधिकरणों की रिपोर्ट में महामारी से उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनजर बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किए गए विशिष्ट उपायों को शामिल करना अपेक्षित है। एडवाइजरी में कोविड-19 महामारी के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल देखभाल संस्थानों और अनाथ बच्चों के चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
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एडवाइजरी की कुछ महत्वपूर्ण संस्तुतियां इस प्रकार हैं –
– बाल चिकित्सा कोविड अस्पतालों और प्रोटोकॉल को मजबूत करें। सभी अस्पतालों को चाइल्डलाइन (1098), स्थानीय बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू), स्थानीय पुलिस, आदि की संपर्क जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित करनी चाहिए।
– केन्द्र और राज्य स्तर पर मंत्रालयों और विभागों को भी अपनी वेबसाइट पर तुरंत और प्रमुखता से कोविड से संबंधित एक पेज स्थापित करना चाहिए, ताकि कोविड महामारी के दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परिपत्रों और आदेशों को साझा किया जा सके और कार्यान्वयन की प्रगति की सूचना दी जा सके।
– जिलाधिकारियों को माता-पिता की मृत्यु के 4-6 सप्ताह के भीतर मौजूदा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और नीतियों से जोड़कर उन परिवारों को आर्थिक रूप से समर्थन देने के लिए कदम उठाने हैं, जिन्होंने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है। इसमें प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को ’पीएम- केयर्स फॉर चिल्ड्रेन’ योजना के तहत घोषित लाभों में तेजी लाने के लिए कदम शमिल होने चाहिए।
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