सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

हिमाचलः डिफेन्स पेंशनर कर छूट के लिए जल्द जमा करवायें घोषणा पत्र

ऊना। वित्त अधिनियम 2020 में भाग 35 एडी के अनुसार प्रत्येक पेंशनर जोकि कर दाता है, विभिन्न प्रकार की दी जाने वाली छूट का लाभ न लेने का प्रावधान है। जिसके अंतर्गत कर दाताओं की टीडीएस की कटौती नए आयकर स्लैब के अनुसार की जाएगी। यह जानकारी रक्षा पेंशन संवितरण अधिकारी अविनाश कुमार राणा ने दी। उन्होंने बताया कि जो कर दाता आयकर में छूट का लाभ लेना चाहते हैं उनका टीडीएस पुराने स्लैब 2019-20 के अुनसार काटा जाए।
डीपीडीओ ने जिला ऊना से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों से आहवान किया है कि वह अपना घोषणा पत्र तथा कर बचत जल्द से जल्द कार्यालय में जमा करवाएं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका आयकर किस स्लैब के अनुसार काटा जाए।banner

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button