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सामाजिक समारोह में धाम पर प्रतिबंध, पूर्व में मिली अनुमति भी रद्द

कुल्लू। जिला कुल्लू में किसी भी तरह के आयोजन या सामारोह में सामुदायिक भोजन या धाम की व्यवस्था पर आगामी आदेशों तक पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी डॉ. ऋचा वर्मा की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जारी आदेशों को अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रधान, संबंधित वार्ड पंच और शहरी निकाय के सभी वार्ड सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी हुए हैं कि उनके क्षेत्र में किसी भी तरह के सामुदायिक भोजन या धाम का आयोजन ना हो। यदि ऐसी कोई अनुमति जिला प्रशासन व उपमण्डलों द्वारा पूर्व में दे दी गई है तो उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया गया है।



इसके अलावा जिला कुल्लू की सभी ग्राम पंचायतो के प्रधान, संबंधित वार्ड पंच और शहरी निकाय के सभी वार्ड सदस्य इस बात की निगरानी करेंगे की उनके संबंधित क्षेत्रों में बाहरी राज्यों से कौन-कौन व्यक्ति आ रहे हैं। उनका यह भी दायित्व रहेगा कि, यदि ऐसे व्यक्तियों के पास कोविड-19 की नेगेटिव रिपोट नहीं है तो उनके पास एक विकल्प यह होगा कि 7 दिन के बाद वह स्वयं का परीक्षण करवा कर नेगेटिव रिर्पोट हासिल करें अथवा 14 दिन तक निरन्तर अपने घर पर ही क्वारंटाइन (संगरोध) के नियमों का पालन करते हुए रहें। ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी ग्राम पंचायत प्रधान संबंधित खंड विकास अधिकारी के साथ दैनिक आधार पर सांझा करेंगे।



ग्राम पंचायतों के प्रधान, संबंधित वार्ड पंच और शहरी निकाय के सभी वार्ड सदस्यों का यह भी दायित्व रहेगा कि, उनके क्षेत्र मे बिना संबधित उप मंडलाधिकारी (ना.)/एसडीएम की पूर्व अनुमति के किसी भी तरह के सामारोह का आयोजन ना हो। यदि कोई सामारोह/कार्यक्रम बिना पूर्व अनुमति के हो रहा हो तो ऐसे कार्यक्रम या सामारोह को पंचायत प्रधान व शहरी निकाय के सदस्य रूकवायें और इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाना/उपमण्डलाधिकारी (ना0)/खंड विकास अधिकारी को तुरंत दें। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे सामारोह/कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुमति पत्र में दर्शायी गई संख्या से ज्यादा ना हो।



ग्राम पंचायतों व शहरी क्षेत्रों में यदि कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य जो घर से बाहर निकल कर कोविड-19 के नियमों का उल्लघंन करते पाये जाते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोकें व इसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत प्रधान/शहरी निकाय के वार्ड सदस्य तुरंत नजदीकी पुलिस थाना/उपमण्डलाधिकारी (नाo)/खंड विकास अधिकारी को दें।


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