सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

सिरमौर में जन शिकायतें निपटाने को कमेटी का गठन, 1077 पर कर सकते हैं शिकायत

नाहन।  जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं उपायुक्त सिरमौर डॉ आर के परुथी ने बताया कि कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति और आम जनता को आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से जिला स्तरीय कोविड-19 रिस्पॉन्स समिति का गठन किया गया है जोकि एंबुलेंस, दवाइयां व ऑक्सीजन इत्यादि की उपलब्धता के संबंध में शिकायतों का निवारण करेगी।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी आदेशानुसार जिला स्तरीय समिति में एडीसी/एडीएम संयोजक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना अधिकारी डीआरडीए, जिला पंचायत अधिकारी और सचिव जिला रेडक्रास सोसायटी इस समिति के सदस्य होंगे। यह समिति राज्य स्तरीय समिति के साथ जिला में दवाईयां, ऑक्सीजन और एंबुलेंस आदि की उपलब्धता के संबंध में निरंतर संपर्क बनाए रखेगी। जिला आपातकालीन संचालन केंद्र (डीइओसी) 1077 (टोल फ्री) शिकायतों को प्राप्त करने के लिए नोडल कार्यालय रहेगा।
उपायुक्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को इस जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का नोडल अधिकारी मनोनित करेंगे जो कर्मचारियों को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए केंद्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस केंद्र में उपलब्धता के अनुसार के लिए एमओ/एमओ (डेंटल)/एएमओ को तैनात करेंगे। यह आपातकालीन केंद्र चौबीसों घंटे क्रियाशील रहेगा और इस केंद्र के प्रभारी जिला स्तरीय कोविड-19 रिस्पॉन्स समिति के साथ संपर्क बनाए रखने के अतिरिक्त दवाईयां, ऑक्सीजन और एंबुलेंस आदि की उपलब्धता के संबंध में शिकायतों का प्रभावी/त्वरित निवारण सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने बताया कि यह समिति दिन में कम से कम एक बार आवश्यकतानुसार बैठक करेगी तथा दवाईयां, ऑक्सीजन और एंबुलेंस आदि की उपलब्धता के बारे में फीडबैक लेगी और शिकायतों का निवारण सुनिश्चित करेगी। समिति होम आइसोलेशन के तहत मरीजों की निगरानी भी करेगी और यह भी देखेगी कि होम आइसोलेशन के अन्तर्गत मरीजों के आपातकालीन परिवहन की व्यवस्था स्थिति में है। मरीजों को लाने और वापिस छोड़ने के लिए उपायुक्त द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार टैक्सी किराए पर लेने के लिए भी समिति को अधिकृत किया गया है। उन्होंने बताया कि जिला आपातकालीन संचालन केंद्र का प्रभारी समिति के सदस्यों या जिले के किसी अन्य अधिकारी के साथ बातचीत करने के उपरांत शिकायतकर्ता को सूचित करने के लिए व्यवस्था करेंगे और इस बारे में उचित रिकॉर्ड भी रखेंगे।

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