बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल
Trending

बिलासपुर में शादी समारोहों को लेकर नए आदेश जारी, पढ़ें नियम

बिलासपुर। उपायुक्त एवं अध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पंकज राय ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिले में सभी सामाजिक, धार्मिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा शादियों व अंत्येष्टि पर 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 100 व्यक्तियों को इनडोर (जो भी कम हो) में और बाहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत क्षमता तक या अधिकतम 300 व्यक्तियों की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सभाओं की पूर्व सूचना संबंधित एसडीएम को दी जाने अनिवार्य है तथा अन्य अतिरिक्त शर्तें भी संबंधित एसडीएम द्वारा आयोजकों पर मौजूदा कोविड स्थिति को देखते हुए लगाई जाएंगी। इन सभाओं के दौरान कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाएगा।उन्होंने सभी एसडीएम को निर्देश दिए कि वे इन सभाओं के दौरान कोविड-19 के उचित व्यवहार की सक्रिय और सख्त निगरानी सुनिश्चित करें। इन आदेशों की अवेहलना करने तथा कोविड प्रोटोकोल का पालन नहीं करने पर आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश 24 जनवरी की सुबह 6 बजे तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button