शिमला। एचआरटीसी के चंबा डिपो की चंबा-हरिद्वार रूट की बस के परिचालक से यूपी पुलिस ने सहारनपुर में 325 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस की पूछताछ में परिचालक ने चंबा से कारतूस भेजने वाले का पूरा ब्यौरा बता दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद परिचालक को छोड़ दिया है। परिवहन निगम प्रबंधन ने परिचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गुरुवार को चंबा- हरिद्वार रूट की बस को सहारनपुर के सरसावा नामक स्थान पर यूपी पुलिस ने निरीक्षण के लिए रोका। यूपी पुलिस को सूचना मिली थी कि बस का परिचालक अपने साथ कोई संदिग्ध वस्तु ले जा रहा है। पुलिस ने परिचालक से पूछताछ के दौरान कब्जे से 325 कारतूस बरामद किए। इस पर पुलिस ने परिचालक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया।
परिवहन निगम की बस में 325 कारतूस बरामद होने पर परिचालक को सस्पैंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार वीरवार दोपहर को एचआरटीसी की बस चम्बा से हरिद्वार रूट पर जा रही थी। इस दौरान बीच रास्ते में अज्ञात सवार ने एचआरटीसी के परिचालक को सामान को हरिद्वार में निर्धारित स्थान पर उतारने को कहा लेकिन परिचालक ने इसका टिकट नहीं बनाया और न ही इसे चैक किया। इसके बाद यूपी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सहारनपुर जिले के ससरांवा नामक स्थान पर एचआरटीसी बस को जांच के लिए रोका गया।
इस दौरान सामान के उस बैग से 325 कारतूस बरामद हुए, जिसके बाद बस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। बस के चालक मधरदीन ने इस बारे में शुक्रवार सुबह 5 बजे चम्बा में अड्डा प्रभारी को सूचना दी। हालांकि बाद में पुलिस ने बस को निर्धारित रूट पर जाने की अनुमति दे दी लेकिन परिचालक से पूछताछ शुरू कर दी है ताकि कारतूसाें के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हालांकि एचआरटीसी की इस बारे में यूपी पुलिस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है लेकिन चालक की सूचना पर परिचालक के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
एचआरटीसी के नियमों के मुताबिक एचआरटीसी की बस में अगर कोई व्यक्ति सामान भेजता है तो परिचालक सामान के बारे में पूछताछ कर सकता है। आरएम चम्बा शुगल कुमार ने बताया कि एचआरटीसी परिचालक को यह अधिकार है कि सामान के बारे में अगर जरूरी हो तो वह पैक सामान की जांच भी कर सकता है, उसके बाद उसका टिकट बनाएगा। वहीं नए नियमों के मुताबिक सवारियों के सामान के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है ताकि उस सामान का टिकट काटा जा सके।
एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि परिचालक द्वारा उपरोक्त सामान बस में बिना यात्री के एचआरटीसी के आदेशों का उल्लंघन करके ले जाया जा रहा था और इसी आधार पर परिचालक को निलंबित कर दिया गया है और आगामी छानबीन चल रही है।