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Updated Breaking: हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में रात्रि कर्फ्यू

शिमला। हिमाचल प्रदेश में करोना के मामलों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के चार जिलों में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।



हिमाचल के इन चार जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल की आधी रात से 10 मई, 2021 तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह फैसला मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक में लिया गया। इसके साथ प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले किया गया आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया गया है। टेस्ट रिपोर्ट न लाने की स्थिति में ऐसे लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहना होगा।

कोरोना महामारी के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में 27 अप्रैल मध्य रात्रि से 10 मई, 2021 तक रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया।



राज्य में आने वाले सभी आगन्तुकों को 72 घंटों के भीतर आरटीपीसीआर परीक्षण अनिवार्य करने का भी निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में आने वाले किसी व्यक्ति ने यदि कोविड आरटीपीसीआर परीक्षण नहीं करवाया है तो उसे अपने निवास स्थान पर 14 दिन तक होम क्वारन्टीन रहना होगा। उनके पास घर आने के 7 दिन के बाद स्वयं परीक्षण करवाने का विकल्प भी होगा और यदि परीक्षण नेगेटिव पाया जाता है तो उन्हें होम क्वारन्टीन में रहने की आवश्यकता नहीं है।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकाय अपने-अपने क्षेत्र में मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू करने में शामिल होंगे और उनके पास उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होगा ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके।



बैठक में स्थानीय स्तर पर विशेष कार्यदल गठित किए जाने का निर्णय लिया गया ताकि सभी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान मानक संचालन प्रक्रियों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इन दलों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार समय-समय पर स्थितियों का समीक्षा करके उचित निर्णय लेगी।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, तकनीकी शिक्षा और जनजातीय विकास मंत्री राम लाल मारकण्डा, स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव सैजल, वन मंत्री राकेश पठानिया, मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी और अन्य अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।



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