Breaking: कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच जिलाधीश ने जारी किए सख्त आदेश
हमीरपुर। कोरोना संबंधी बंदिशों में रियायतों मिलने के बाद कई पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों, अन्य सार्वजनिक स्थानों तथा बाजारों में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बुधवार देर शाम को सख्त आदेश जारी किए हैं।उन्होंने सभी एसडीएम और पुलिस अधिकारियों को भीड़-भाड़ वाले सभी स्थानों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए हैं। उपमंडल स्तर पर गठित उड़न दस्तों को सक्रिय करने के आदेश जारी करते हुए जिलाधीश ने कहा कि ये उड़न दस्ते भीड़-भाड़ वाले स्थानों और विवाह एवं अन्य समारोहों के आयोजन स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करें। मुख्य पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों का सप्ताह में कम से कम तीन बार औचक निरीक्षण होना चाहिए। वीकेंड पर ऐसे स्थलों का निरीक्षण अवश्य किया जाना चाहिए।जिलाधीश ने बड़सर के एसडीएम एवं बाबा बालक नाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष को मंदिर परिसर में विशेष प्रबंध करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर अधिकारी और डीएसपी बड़सर के साथ समन्वय स्थापित करके एसडीएम बाबा बालक नाथ मंदिर परिसर में पर्याप्त अधिकारियों-कर्मचारियों, पुलिस और होमगार्ड की तैनाती के लिए एक व्यापक योजना बनाएं। मंदिर परिसर और इसके आस-पास भीड़-भाड़ वालेे क्षेत्रों में सेक्टर अधिकारियों, पुलिस और होमगाड्र्स की पर्याप्त तैनाती होनी चाहिए।
जिलाधीश ने अपने आदेश में सभी एसडीएम, बीडीओ, राजस्व अधिकारियों, पुलिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को व्यापक जागरुकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए हैं। देबश्वेता बनिक ने कहा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर आम लोगों को सचेत एवं जागरुक करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए सभी संबंधित विभाग और अधिकारी अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में जागरुकता अभियान भी चलाएं। जिलाधीश ने पुलिस अधिकारियों को जिले भर में भीड़-भाड़ वाले सभी क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने तथा कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने सभी नगर निकायों, पंचायतीराज संस्थाओं, व्यापार मंडलों, टैक्सी यूनियनों और अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों से भी अपील की है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने में प्रशासन और पुलिस का सहयोग करें, ताकि जिला में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोका जा सके। जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि सभी स्थानों पर नो मास्क, नो सर्विस के नियम को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा कोरोना संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।