बड़ा आदेश : सरकारी कार्यालयों में अब बायोमैट्रिक प्रणाली से लगेगी हाजिरी
देहरादून। उत्तराखंड में अब सभी राजकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक प्रणाली से दर्ज की जाएगी। इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. सुखबीर सिंह संधु की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना की पहली लहर से ही बायोमैट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करनी बंद कर दी गई थी। अब इसे पूर्व की भांति लागू कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि ये प्रणाली राज्य में कार्यरत समस्त सेवाओं के अधिकारी, कर्मचारी, आउटसोर्स कार्मिक, होमगार्ड, पीआरडी आदि पर प्रभावी होगी। सभी विभाग इस व्यवस्था के संचालन करेंगे। सभी कर्मचारियों के लिए इस प्रणाली के जरिये उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक होगा। साथ ही कार्यदिवस के निर्धारित समय पर कार्यालय में उपस्थित रहना आवश्यक होगा।
आदेश में कहा गया है कि सभी कार्मिक कार्यालय खुलने के निर्धारित समय से 15 मिनट के भीतर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। यदि कोई इस समय के भीतर उपस्थित दर्ज कराने में असमर्थ है और यदि किसी को कार्यालय बंद होने के समय से पहले जाना है तो वह अपने नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व आवेदन पत्र देकर सूचित करेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में एमएमएस और ई मेल के जरिये सूचना दी जा सकती है।
मुख्य सचिव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड संक्रमण को ध्यान में रखना भी जरूरी है। उपस्थित दर्ज करने से पहले और इसके बाद हाथों को सैनिटाईज करना अनिवार्य है। यदि किसी कार्मिक को अपने आवास से सीधे किसी बैठक, न्यायालय, अधिकारी के निर्देश पर फील्ड में जाना है तो वह अपने नियंत्रक अधिकारी को एक दिन पूर्व पत्र के माध्यम से सूचित करेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में एमएमएस और ईमेल की जा सकती है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जानबूझकर विलंब से आने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।