बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल

सप्ताह के पांच दिन सुबह  9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी  सभी दुकाने

चंबा । उपायुक्त डीसी राणा ने  आपदा प्रबंधन अधिनियम  के तहत  आदेश जारी करते हुए जिले  में  सभी दुकानों को सप्ताह में पांच दिन सुबह 9 बजे से  लेकर  शाम 5 बजे तक खोलने के निर्देश दिए हैं  ।उपायुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 के  मामलों  में कमी के  दृष्टिगत और वर्तमान स्थिति में सुधार को देखते हुए  कोरोना कर्फ्यू  के तहत  सावधानियां और पाबंदियों के साथ रियायतें प्रदान की गई हैं।



आदेश में यह भी कहा गया है कि नो मास्क नो सर्विस व्यवस्था यथावत जारी रहेगी। फेस कवर-मास्क लगाने वाले लोगों को ही केवल सार्वजनिक और निजी परिवहन में चढ़ने और किसी भी सेवा या सामान का लाभ उठाने तथा किसी अन्य सरकारी या निजी प्रतिष्ठान में प्रवेश करने की अनुमति होगी।  आदेश के  उल्लंघन की अवस्था में  प्रतिष्ठान को उस दिन के लिए बंद करने का भी प्रावधान रहेगा । सभी बाजार -दुकानें इत्यादि  सप्ताह में पांच दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 9 बजे से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी । शनिवार और रविवार को केवल फल, सब्जी ,दूध, दूध से बने उत्पाद और अन्य  आवश्यक  वस्तुओं से संबंधित  दुकानों को ही  खोलने की अनुमति  रहेगी ।



 दवाइयों की  दुकानें (फार्मेसी और केमिस्ट )  पूरे समय खुली रखी जा सकेगी । 
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दुकानदारों और ग्राहकों  को पूर्व निर्धारित कोविड-19 मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित  करनी होगी ।  आदेश के उल्लंघन की अवस्था में संबंधित एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेट, डीएसपी, एसएचओ और नियुक्त अनुपालन अधिकारी आवश्यक दंडात्मक उपाय  के साथ-साथ एक सप्ताह की अवधि के लिए दुकानों को सील करने के लिए भी  अधिकृत होंगे।  उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार सामाजिक ,शैक्षणिक ,मनोरंजन,सांस्कृतिक ,धार्मिक, राजनीतिक और अन्य सभाएं प्रतिबंधित रहेंगी। हालांकि, पूर्व अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार  में अधिकतम 20 व्यक्तियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी । इसके अलावा पर्यटन विभाग के मौजूदा एसओपी के अनुसार पर्यटन इकाइयां खुलेंगी और संचालित होंगी।



 जिले में सभी अंतर्राज्यीय आवाजाही की निगरानी https://covid19epass-hp-gov-in/applications/epass/apply के माध्यम से की जाएगी। जिले में प्रवेश करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को उपरोक्त लिंक पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। हालाँकि अब आरटीपीसीआर परीक्षण की नकारात्मक रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी ।  आदेश चंबा जिले के संपूर्ण  अधिकार क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक वैध रहेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी किये गये आदेश पहले की तरह ही प्रभावी रहेंगे। सहायता की अवस्था में डी ईओसी चंबा के टोल फ्री नंबर 1077 व  व्हाट्सएप नंबर 9816698166 और पुलिस नियंत्रण कक्ष के 101 फोन नंबर के प्रयोग को भी कहा गया है ।

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