बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल

बिलासपुर में भी 4 सितम्बर तक सभी स्कूल बंद, सभाओं पर रहेंगी ये पाबंदियां

बिलासपुर। कोविड-19 के सक्रिय मामलों की वर्तमान स्थिति तथा सकारात्मकता दर को ध्यान में रखते हुए राज्य कार्यकारी समिति एवं मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उपायुक्त बिलासपुर पंकज राॅय ने आपदा प्रबंध अधिनियम-2005 धारा 34 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी पिछले आदेशों द्वारा छूट प्रतिबन्धों के अलावा  आवासीय विद्यालयों को छोड़कर 4 सितम्बर 2021 तक जिला के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश पारित किए हैं।


सभाओं पर क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति। सभी सामाजिक शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक व अन्य इन्डोर तथा खुले स्थानों में सभाओं पर क्षमता के 50 प्रतिशत की अनुमति होगी। सभाओं के दौरान कोविड व्यवहार मानदण्डों और सामाजिक दूरी का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे सभी स्थानों पर फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, थर्मल सक्रिनिंग की व्यवस्था और हैंड वाॅस का प्रयोग अनिवार्य होगा। आदेश के अनुसार शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारी स्कूल में उपस्थित रहेंगे। आवासीय विद्यालयों के द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए शिक्षा विभाग की मानक संचालक प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। इन उपायों का उलंघन करने तथा कोविड के उचित व्यवहार का पालन न करने वालों पर जिला आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधान के अनुसार आईपीसी की धारा 188 में दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगें।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button