जिला हमीरपुर में भी 31 तक बढ़ाई सभी पाबंदियां
हमीरपुर। कोरोना संक्रमण के मामलों में वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा 10 जनवरी और 16 जनवरी को लगाई गई विभिन्न पाबंदियों की अवधि जिला हमीरपुर में भी बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है। जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं कि हमीरपुर में भी 31 जनवरी प्रात: 6 बजे तक ये आदेश लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि 25 जनवरी को पूर्ण राज्यत्व दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोहों का आयोजन भी कोरोना संबंधी नियमों की अक्षरश: अनुपालना के साथ किया जाएगा। इन समारोहों में भी 50 प्रतिशत क्षमता की शर्त का पालन किया जाएगा।
जिला दंडाधिकारी ने पुलिस, एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, खंड चिकित्सा अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन आदेशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा 51-60 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।