सजा : अपहरण के मामले में पांच साल का कठोर कारावास और जुर्माना

मण्डी । माननीय न्यायाधीश जिला एवं सत्र न्यायालय–मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश, की अदालत ने अपहरण के तीन दोषीयों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी, मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 07/03/2016 को नेत्र सिंह पुत्र अछरु राम, गाँव बरनोरा डाकघर खालाणु अपने दो बच्चों के साथ भड़यार में शादी में शामिल होने गया थाl वहां पर विनोद कुमार उर्फ़ डोगरु राम पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, उसकी पत्नी सुषमा, ओम चन्द, और एक बाल अपचारी भी शादी में आई थी l समय करीब 2 बजे के बाद ओम चंद उर्फ़ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा, विनोद कुमार और बाल अपचारी अचानक वहां से चले गये और शिकायतकर्ता की पुत्री (पीडिता) भी वहां पर नही थी और काफी तलाश करने पर भी नही मिलीl और शिकायतकर्ता ने संदेश जताया कि पीडिता को ओम चंद, सुषमा, डोगरु राम उर्फ़ विनोद, और बाल अपचारी के साथ षड्यंत्र रचकर शादी की नियत से कहीं जबरदस्ती भगा कर ले गया है l उक्त व्यान के आधार पर महिला थाना मण्डी में ओम चंद उर्फ़ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा, डोगरु राम उर्फ़ विनोद और बाल अपचारी के खिलाफ अभियोग सख्या 02/2016 दर्ज हुआ थाI इस मामले की छानबीन सहायक उप निरीक्षक नसीब सिंह, ने अमल में लायी थी, छानबीन पूरी होने पर थाना प्रभारी महिला थाना मण्डी द्वारा मामले के चालान को अदालत में दायर किया थाI
उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने ओम चंद उर्फ़ नागनु पुत्र हरी सिंह निवासी भड़यार, सुषमा, डोगरु राम उर्फ़ विनोद को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 366 r/w 34 के तहत अपहरण के आरोप में पांच–पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 10000/–प्रत्येक को जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को तीन के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाईl