कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लूहिमाचल

कल्पा की ग्राम पंचायत युवारंगी में एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

कल्पा की ग्राम पंचायत युवारंगी में एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

रिकांगपिओ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर द्वारा गत दिवस विकास खंड कल्पा की  ग्राम पंचायत युवारंगी में एक विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । शिविर की अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण किन्नौर निशांत वर्मा ने की। वर्मा ने कहा कि ग्रामीणों को अपने वाद-विवाद के अत्यधिक मामले लोक अदालत व मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने चाहिए। जिससे समय व धन की बचत के साथ-साथ समाज में आपसी भाईचारा भी बना रहता है । उन्होंने बताया कि समूचे देश सहित जिला किन्नौर में भी 12 मार्च 2022 को राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सौजन्य से लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने जानकारी देते हुए बताया की भारतीय संविधान के तहत सभी राज्यों को यह दिशा निर्देश है कि हर नागरिक  को न्याय मिले। सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया की मुफ्त कानूनी सहायता के अंतर्गत विभिन्न वर्गों में महिलाओं, 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों व ऐसे व्यक्ति जिनकी सालाना आय सभी स्रोतों से तीन लाख से कम है को नियमानुसार मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं अपने वाद-विवाद के निपटारे के लिए न्यायालय नहीं जा पाते हैं ऐसे व्यक्तियों के लिए प्राधिकरण विभिन योजनाओं द्वारा लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एक मोबाइल ऐप का भी निर्माण किया गया है जिसके माध्यम से वह मुफ्त कानूनी सहायता के संदर्भ में अपनी याचिका दस्तावेजों सहित अपलोड कर सकते हैं। उन याचिकाओं की एक पैनल के माध्यम से समीक्षा की जाती है तथा पात्र व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता दिलवाई जाती है।
उन्होंने कहा प्राधिकरण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से व्यक्तियों को न्याय दिलवा कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सदैव प्रयत्नशील है । सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने भरण पोषण अधिनियम, घरेलू हिंसा पर भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने ग्राम वासियों से अपील की कि वे अपने बच्चों को नशे के दलदल से दूर रखें क्योंकि आज युवा पीढ़ी नशे के गर्क मे डूबती जा रही है व युवाओं में बढती नशे की प्रवृति समाज मे अनेकों बुराईयों को जन्म दे रही है। उन्होंने एनडीपीएस  अधिनियम के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की। अधिवक्ता  सुनील ख़रयान ने  लोक अदालत, मुफ्त कानूनी सलाह, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर जानकारी दी। इस अवसर पर प्रधान ग्राम पंचायत युवारंगी श्रीमती गंगा भक्ति ने उनकी ग्राम पंचायत में शिविर के आयोजन के लिए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का धन्यवाद किया और भविष्य में ऐसे जानकारी पूर्ण शिविरों के आयोजन का भी निवेदन किया ताकि सभी ग्रामवासी अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक बन सकें। शिविर में ग्राम पंचायत सदस्य व महिला मंडल सदस्य सहित ग्राम वासी उपस्थित थे।

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