सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल
हिमाचल मे चोरी-छिपे आने व नियम न मानने वालों पर दर्ज होगा केस
ऊना । उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि दूसरों राज्यों से बस के जरिए जिला में प्रवेश करने वालों को भी पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आज एक प्रैस वार्ता में राघव शर्मा ने कहा कि जिला ऊना में प्रवेश करने वालों को अनिवार्य रूप से कोविड ई-पास वेबसाइट (http://covid19epass.hp.gov.in ) पर पंजीकरण करना होगा, फिर चाहे वह बसों के जरिए ही क्यों नहीं आ रहे हों। साथ ही उन्हें अपने साथ एक पहचान पत्र भी रखना होगा, जिसकी जांच पुलिस द्वारा सभी अंतर राज्जीय बैरियर पर की जाएगी। डीसी ने कहा जिला ऊना से होकर हमीरपुर, कांगड़ा व अन्य जिलों में जाने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण प्रमाण पत्र की जांच भी बैरियर पर की जाएगी। जिलाधीश ने स्पष्ट किया कि शादी समारोह में वर व वधू पक्ष से कुल मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही अनुमति दी जा रही है।
रात्रि कर्फ्यू के चलते जिला में दस बजे के बाद शादी समारोह में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए शादी में भाग लेकर रात 10 बजे से पूर्व अपने घर पर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब से आने वालों को 14 दिन तक क्वांरटीन रहना होगा तथा जिला में पहुंचने के छठे दिन कोविड टेस्ट करवाना होगा। जिला में प्रवेश से 72 घंटे पूर्व आरटी-पीसीआर की नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट लाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एंट्री से 14 दिन पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को भी क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। राघव शर्मा ने कहा कि चोरी-छिपे जिला में प्रवेश करने वालों व क्वारंटीन नियम न मानने वालों के विरुद्ध केस दर्ज किए जाएंगे तथा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें तथा आधिकारिक सूत्रों से आने वाली सूचना पर भी विश्वास करें। किसी भी सूचना के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।
रात्रि कर्फ्यू के चलते जिला में दस बजे के बाद शादी समारोह में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए शादी में भाग लेकर रात 10 बजे से पूर्व अपने घर पर पहुंचना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब से आने वालों को 14 दिन तक क्वांरटीन रहना होगा तथा जिला में पहुंचने के छठे दिन कोविड टेस्ट करवाना होगा। जिला में प्रवेश से 72 घंटे पूर्व आरटी-पीसीआर की नेगेटिव कोविड-19 रिपोर्ट लाने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त एंट्री से 14 दिन पूर्व कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वालों को भी क्वारंटीन होने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अभी तक नहीं लगी है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी। राघव शर्मा ने कहा कि चोरी-छिपे जिला में प्रवेश करने वालों व क्वारंटीन नियम न मानने वालों के विरुद्ध केस दर्ज किए जाएंगे तथा कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचें तथा आधिकारिक सूत्रों से आने वाली सूचना पर भी विश्वास करें। किसी भी सूचना के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के टोल फ्री नंबर 1077 पर संपर्क कर सकते हैं।