बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल

सहकारी सभाओं के कंप्यूटीकरण और ऋणियों के बीमे के लिए विशेष पहल

हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाने वाली सहकारी सभाओं को सुदृढ़ करने के लिए सहकारिता विभाग और भारतीय जीवन बीमा निगम एक और पहल करने जा रहा है। इसके अंतर्गत जहां सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण करके उन्हें तकनीकी रूप से उन्नत किया जा रहा है, वहीं अब सहकारी सभाओं के ऋणियों का बीमा भी करवाया जा सकेगा। सहायक पंजीयक सहकारिता विभाग जिला हमीरपुर प्रत्युष चौहान ने बताया कि जीवन बीमा निगम की ओर से कृषि सेवा सहकारी सभाओं के ऋणियों लिए एक नई सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है, जिसमें 25 हज़ार से 2 लाख का जीवन बीमा सभा के माध्यम से करवाया जा सकेगा जिसका प्रीमियम बाजारी मूल्य से काफी कम होगा।




एक बार बीमा करवाने पर यह तीन साल तक जारी रहेगा। प्रीमियम की राशि ऋण राशि तथा आवेदक की आयु पर निर्भर करेगी। एक लाख का ऋण लेने वाले की आयु यदि 18 साल है तो प्रीमियम मात्र 596 रुपये होगा वहीं अगर आयु 40 वर्ष है तो प्रीमियम 1062 रुपये होगा। यह योजना भी 18-59 आयु के आवेदकों के लिए प्रारंभ की गई है। सभा के ऋणी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर सभा के अतिदेय ऋण को वापस करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वह ऋणी के परिवार को मिलेगा जिससे ऋणी के परिवार को भी वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।




गौरतलब है कि कृषि सेवा सहकारी सभाओं का उद्देश्य कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना है परन्तु कई बार ऋण लेने के बाद सदस्य कई वर्षों तक कोई किश्त नहीं देते हैं तथा बाद में मृत्यु होने पर जहां परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है वहीं सभा के अतिदेय ऋण का बोझ भी पड़ता है । ज्यादातर मामलों मे ऋण एनपीए बन जाता है जिससे सभा को नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे ऋणिओं की चल अचल संपत्ति कुर्क करके ऋण रिकवर करने की कार्रवाई तो विभाग द्वारा की जाती है परन्तु इसमें समय काफी लग जाता है जिससे सभा सदस्यों की अमानत वापस करने में काफी कठिनाई होती है। अब इस योजना के लागू होने से सहकारी सभाओं को कई लाभ होंगे।




प्रत्यूष चौहान ने बताया कि इस कड़ी में ब्लाक स्तर पर भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जागरुकता शिविर लगाए गए हैं जिनमें बीमा निगम के मंडलीय प्रबंधक एन एस चम्बयाल एवं उनकी टीम द्वारा सभा प्रबंधन समिति के सदस्यों एवं सचिवों को प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने सभा सचिवों एवं सभा सदस्यों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सहकारी सभा के सचिव से अथवा खंड सहकारिता निरीक्षक से संपर्क किया जा सकता है।




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