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UK Cabinet : धर्मांतरण कानून होगा सख्त, संशोधन पर मुहर

देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें धर्मांतरण कानून को सख्त करने का फैसला भी शामिल है।



उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक में 26 प्रस्तावों पर फैसले लिए गए। इसमें सबसे अहम फैसला उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में किए को सख्त बनाने का फैसला किया गया।


इसमें संशोधन किया जाएगा और उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण संज्ञेय अपराध होगा। नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। ऐसे में जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले में रोक लगेगी। साथ ही हाईकोर्ट को नैनीताल के हल्द्वानी शिफ्ट करने के फैसले पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
जमरानी बांध बनने से प्रभावित हो रहे 1326 परिवारों को किया जाएगा पुनर्वास, वर्ष 2013 में बने अधिनियम के तहत किया जाएगा प्रभवितों को पुनर्वास।



-पशुपालकों को कैबिनेट बैठक से मिली राहत, भूसा ओर शैलेश पर मिलने वाली सब्सिडी को बढ़ाया गया।
भूसे पर 50 प्रतिशत सब्सिडी, शैलेश पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
-कौशल विकास में रोजगार देने वाली कंपनियों को चार चरण में किया भुगतान।


ये फैसले हुए
-धर्मांतरण का कानून सख्त। दस साल की सजा।
-नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने पर मिली मंजूरी।
-हल्द्वानी में शिफ्ट होगा नैनीताल हाई कोर्ट ।
-पशुपालकों को महंगे भूसे से राहत, सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई। भूसे और साइलेज पर बढ़ी सबसिडी
-कौशल विकास केंद्र संचालको को भुगतान के बदले नियम।
-अब 3 नहीं 4 किश्तों में मिलेगा संचालकों को प्रशिक्षण का भुगतान।
-सहकारिता की तर्ज पर दुग्ध विकास विभाग भी देगा 75% सब्सिडी। अभी तक 50% थी।
-दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े 52 हजार पशुपालकों को मिलेगा लाभ।

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