अपराध/हादसेशिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

चरस रखने के अपराध में कठोर कारावास एवं जुर्माना

मंडी। विशेष न्यायाधीश- I मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को छ: वर्ष और छ: महीने के कठोर कारावास और ₹ 65,000/- जुर्माने की सजा सुनाई है।


जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम ने बताया कि दिनांक 13/10/2015 को तकरीबन 11 बजे दिन को अन्वेषण अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक, राम लाल, पुलिस चौकी शहर मण्डी, अपनी पुलिस टीम के साथ एन एच – 21 पर पुलघराट के पास नाकाबंदी पर मौजूद था इसी दौरान एक व्यक्ति पैदल मण्डी बस अड्डा की तरफ से पुलघराट की तरफ आ रहा था, जिसके हाथ में एक कैरी बैग थाl उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर एकदम पीछे की तरफ मुड़कर भागने लगाl उसके इस तरह के व्यवहार से उस पर शक होने पर उसको पुलिस ने कुछ ही दुरी में पकड़ लियाl अन्वेषण अधिकारी द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पूर्ण चन्द निवासी बनैहणी कुल्लू बताया तथा उसके बाद उस ब्यक्ति के हाथ में लिए गये बैग की तलाशी ली गयी और उसके बैग के अंदर 650 ग्राम  चरस बरामद हुई थी, जिस पर पूर्ण चन्द के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 248/15 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी सहायक उप निरीक्षक, राम लाल, पुलिस चौकी शहर मण्डी, ने अमल में लायी थी और छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी द्वारा अदालत में दायर किया था।



उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्ण चन्द को 650 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 20 के तहत छ: वर्ष और छ: महीने के कठोर कारावास और ₹ 65,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को चार महीने  के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।


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