
सोलन। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन ज़फर इकबाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए वार्ड न. 8 और वार्ड न. 9 में उपायुक्त निवास के समीप शिल्ली मार्ग को 7 अप्रैल, 2022 तक वाहनों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया है।
यह मार्ग उक्त अवधि में प्रातः 11ः30 बजे से सायं 5 बजे तक कार्य बंद रहेगा। यह निर्णय उक्त मार्ग की मैटलिंग तथा टायरिंग के दृष्टिगत लिया गया है। इस आदेशों के अनुसार उक्त अवधि में आम जनता को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था, अग्निशमन सेवा, एम्बुलेंस इन आदेशों के दायरे से बाहर रहेंगे।
8 अप्रैल तक बंद रहेगी हरसौर-गारली सडक़
हमीरपुर। सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य के चलते हरसौर-गारली सडक़ पर वाहनों की आवाजाही अब 8 अप्रैल तक बंद रहेगी।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जितेंद्र सांजटा ने बताया कि सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए हरसौर-गारली सडक़ पर यातायात 8 अप्रैल तक बंद रखा गया है। इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक हरसौर से बड़सर और मैहरे होकर गारली तक आवाजाही कर सकते हैं।
20 तक बंद रहेगा मिन्हास चौक-पुराना बस अड्डा मार्ग
हमीरपुर– नादौन में मिन्हास चौक से पुराने बस अड्डे तक सडक़ की मरम्मत का कार्य सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस मार्ग पर यातायात 20 अप्रैल तक बंद रहेगा।इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने बताया कि उक्त अवधि के दौरान वाहन चालक नेशनल हाईवे-70 से कोहला कलूर सडक़ या नेशनल हाईवे-70 पर लेबर चौक से एसडीएम कार्यालय की ओर जाने वाली सडक़ को वैकल्पिक रूट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।