शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

घुमारवींः अब डॉक्युमेंट राइटर व लोकमित्र केंद्र मनमानी फीस नहीं वसूल सकेंगे, जारी हुए ये निर्देश

घुमारवीं । सभी डॉक्युमेंट राइटर व लोक मित्र केंद्र अपने कार्यालय में उप मंडल अधिकारी द्वारा जारी सूची को अवश्य लगाएं अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त आशय की विशेष बैठक को अपने कार्यालय में संबोधित करते हुए एसडीएम घुमारवीं ने कहा कि उन्हें यह शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि तहसील परिसर में भी कुछ डॉक्यूमेंट राइटर व अन्य संबंधित ऑनलाइन करने वाले लोगों से मनमानी फीस वसूल कर रहे है। उन्होंने सभी लोक मित्र केंद्र व तहसील परिसर में लोगों को सेवाएं दे रहे डॉक्युमेंट राइटर व अन्य ऑनलाइन करने वाले सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए कि वह 31 दिसंबर से पहले अपने कार्यालय में सभी दस्तावेजों से संबंधित फीस जो एसडीएम कार्यालय द्वारा निर्धारित की गई है को अवश्य लगवा ले तथा उन्होंने मौके पर ही तहसीलदार को भी निर्देश दिए कि वे समय-समय पर जांच भी करें तथा यह सुनिश्चित करें कि लोगों से मनमर्जी की फीस वसूली तो नहीं की जा रही है ।
उन्होंने लोकमित्र संचालकों को भी यह निर्देश दिए कि वह भी 31 दिसंबर से पहले संबंधित कार्यालय से प्रत्येक दस्तावेज को तैयार करने सम्बन्धि ली जाने वाली फीस की सूची प्राप्त करे तथा उसे अपने कार्यालय में लगाएं । एसडीएम घुमारवीं राजीव ठाकुर ने सख्त लहजे में कहा कि यदि कोई भी लोकमित्र संचालक व अन्य डॉक्युमेंट राइटर लोगों से अधिक फीस लेते पाए गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा । उन्होंने कहा कि सभी डॉक्युमेंट राइटर व अन्य संचालकों के लाइसेंस का तभी नवीनीकरण किए जाएंगे जब हुए फ़ीस लिस्ट अपने कार्यालय में लगाएंगे । इसके लिए वे स्वयं भी औचक निरीक्षण भी करेंगे । उन्होंने रजिस्ट्री व अन्य दस्तावेज समय पर निपटाने की भी तहसीलदार व अन्य अधिकारी को व्यवस्था करने तथा किसी भी रजिस्ट्री को तत्काल निपटाने बारे कहा ताकि दूरदराज से आए लोगों को किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े ।

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