देश-दुनिया

शादी-विवाह के लिए जारी हुए नए आदेश, राज्य सरकार ने जारी की गाइडलाइन

मुंबई। कोरोना की दूसरी लहर के कहर से सबक सीखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने साउथ अफ्रीका में पाए गए कोरोना के नए वेरिएंट से जुड़े खतरे को पहले ही भांप लिया है। साथ ही बिना समय गंवाए राज्य के लोगों के लिए नए प्रतिबंधों और नियमावली की सूची जारी कर दी। यानी इस बार महाराष्ट्र ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र में धमकने से पहले ही उससे निपटने की तैयारी कर ली है। शनिवारी को जारी गी गई नई नियमावली में उन लोगों के लिए सख्त संदेश हैं जो अब तक वैक्सीनेशन करवाने में टालमटोल करते हुए आए हैं।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक शादी-विवाह या अन्य किसी भी तरह के कार्यक्रमों में आयोजन करने वाले, आयोजित कार्यक्रमों में अपनी सेवा देने वाले और कार्यक्रमों में मेहमान बन कर आने वालों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इसे यूं समझिए कि जिनके घर में शादी है उन दो परिवारों से जुड़े लोग, कैटरिंग वाले, लाइट और मंडप की साज-सज्जा करने वाले और इस कार्यक्रम में आने वाले सभी मेहमानों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। यानी इन सभी लोगों के लिए यह जरूरी होगा कि वे वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हों।

कार्यक्रम के होस्ट हों या गेस्ट, वैक्सीनेशन मस्ट नॉट फॉरगेट ऐसे ही नियम अन्य कार्यक्रमों पर भी लागू होंगे। यानी टिकट और बिना टिकट लिए आयोजित किए जाने वासे किसी भी कार्यक्रम के आयोजक और उस कार्यक्रम में अपनी सेवा देने वाले सेवक और कार्यक्रम में सहभागी होने वाले सभी लोगों का कंप्लीट वैक्सीनेशन होना जरूरी है। इसी तरह मॉल्स, रैली, सम्मेलनों में भी उन्हीं लोगों को एंट्री मिलेगी जिनका कंप्लीट वैक्सीनेशन हुआ हो, यानी जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हो।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button