हिमाचल: दिवाली के दिन इतने बजे तक ही कर सकेंगे पटाखों का प्रयोग
कुल्लू। जिला दण्डाधिकारी आशुतोष गर्ग ने आगामी 4 नवम्बर को दीपावली उत्सव के दौरान पटाखों के प्रयोग से पर्यावरण सरंक्षण के लिए एहतियाती उपायों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।आदेश के अनुसार केवल दिवाली के दिन हरे पटाखों का प्रयोग रात 8 बजे से 10 बजे के बीच किया जा सकेगा। क्रिसमस तथा नववर्ष के मौके पर यह रात्रि 11.55 बजे से 12.30 बजे तक ही किया जा सकेगा। हरे पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस सुधा व्यापारियों के माध्यम से ही की जाएगी। केवल वही व्यापारी हरे पटाखे बेच सकेंगे जिन्होंने पेट्रोलियम एंव विस्फोटक सुरक्षा संस्थान से लाईसंेस प्राप्त किया हो। पटाखे बेचने वाले अस्थाई स्टाल अथवा दुकानों को आगजनी की घटना रोकने के लिए एहतियाती नियमों की पालना करनी होगी।आदेश में कहा गया है कि साईलेन्स जोन में किसी प्रकार के पटाखे नहीं फोडे़ जा सकते। पटाखे केवल सुरक्षित स्थान तथा बाजार व आवासीय क्षेत्रों से दूर चलाए जा सकेंगे। सीरीज में पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। लाईसेंस सुधा व्यापारी केवल वही पटाखे खरीद व बेच सकेंगे जो अधिकृत विस्फोटक सूची में शामिल हैं। इस संबंध में जिला लोक सम्पर्क अधिकारी व एसडीएम को व्यापक जागरूकता करने को कहा गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर कुल्लू में कुछ स्थलों को चिन्हित किया गया है जहां पटाखों का प्रयोग किया जा सकेगा। इन स्थलों में नेहरू पार्क सरवरी, पुलिस मैदान बांशिंग, विपणन समिति मैदान अखाड़ा बाजार शामिल हैं। एसडीएम संबंधित क्षेत्रों में स्थलों का निर्धारण करेंगे। पटाखों की बिक्री के लिए ढालपुर स्थित रथ मैदान तथा अखाड़ा बाजार में राम बाग को अधिसूचित किया गया है।कोविड-19 महामारी के चलते लोगों को कोविड प्रोटोकोल का अनुसरण करने, सामाजिक दूरी बनाने तथा फेस मास्क का उपयोग करने की सलाह दी गई है।