हिमाचलः चरस रखने पर तीन दोषीयों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 2-2 लाख जुर्माना
मंडी। विशेष न्यायाधीश- मण्डी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपीयों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी, श्री जितेन्द्र गोस्वामी ने बताया कि दिनांक 14-10-2016 को अन्वेक्षण अधिकारी उप-निरीक्षक लाल सिंह, पुलिस थाना औट, अपनी पुलिस टीम के साथ नाकाबंदी और ट्रैफिक चैकिंग के लिए थाना औट स्थित थालौट के मुख्य गेट के पास वाहनों की चैकिंग कर रहे थे उसी दौरान रात को समय करीब 9:40 पर एक मारुती वैन औट टनल की तरफ से थाना के सामने पहुंची तो अन्वेक्षण अधिकारी ने वैन को हाथ का इशारा देकर रोका लेकिन ड्राईवर ने वैन नहीं रोकी और थोडा आगे रोकी जहाँ पर कुछ पुलिस कर्मी बैरी गेट लगाकर खड़े थेl गाड़ी के रुकने पर सर्च लाइट की मदद से गाड़ी का न० पढ़ा गया जो कि HR 68A 1512 थाl गाड़ी में चालक के अलावा पीछे की सीट पर एक औरत और एक अन्य व्यक्ति बैठा थाl उक्त तीनों से अन्वेक्षण अधिकारी उप-निरीक्षक लाल, पुलिस थाना औट द्वारा नाम पता पूछा गयाl पता पूछने पर ड्राईवर ने प्रदीप कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी वार्ड न० 1 न्यूली, डा० सुचैन, तहसील सैंज जिला कुल्लू, दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम जगदीश लाल पुत्र सोहन लाल निवासी वार्ड न० 9 न्यू मॉडल टाउन, अमलोह रोड खना जिला लुधियाना और औरत ने अपना नाम राज कौर पत्नी स्व० सुरेन्द्र निवासी नजद अमलोह रोड खन्ना झुग्गी झोपडी खन्ना बतलायाl उक्त पूछताछ के दौरान चालक प्रदीप कुमार काफी घबराया हुआ था और बोल रहा था कि हमें जाने दो हिसाब किताब कर लो चालक के इस तरह के व्यवहार से अन्वेक्षण अधिकारी उप-निरीक्षक लाल को गाड़ी में किसी अवैध वस्तु के होने का संदेह हुआ और संदेह के चलते पुलिस टीम द्वारा उक्त वैन की तलाशी ली गईl तलाशी के दौरान वैन की पिछली सीट के निचे से 4 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस थाना औट में तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग सख्या 111/16 दर्ज हुआ था। इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी उप-निरीक्षक लाल सिंह, पुलिस थाना औट ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।
मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि दोनों आरोपियों प्रदीप कुमार पुत्र महेंद्र कुमार निवासी वार्ड न० 1 न्यूली, डा० सुचैन, तहसील सैंज जिला कुल्लू, और राज कौर पत्नी स्व० सुरेन्द्र निवासी नजद अमलोह रोड खन्ना झुग्गी झोपडी खन्ना द्वारा 4 किलोग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने दो दोषियों प्रदीप कुमार और राज कौर को एन डी पी एस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो –दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को दो-दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई। जबकि इस मामले के तीसरे दोषी की मृत्यु हो चुकी हैl
दूसरे मामले में भी चरस रखने के तीन दोषीयों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास एवं जुर्माना
विशेष न्यायाधीश- मण्डी की अदालत ने चरस रखने के दो आरोपीयों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी मण्डी, श्री जितेन्द्र गोस्वामी ने बताया कि दिनांक 23/11/2017 को अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक सुनील कुमार, पुलिस थाना सदर, अपनी पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे इसी दौरान वे सुक्कीबाई में पहले से मौजूद नाकाबंदी और ट्रैफिक चेकिंग के लिए तैनात टीम के पास पहुचे तो समय शाम 6:40 पर कुल्लू से मण्डी की ओर आ रही गाड़ी न० HP34B-6732 को चेकिंग के लिए रोका गयाl गाड़ी के रोके जाने पर उसके अंदर ड्राईवर और दो अन्य व्यक्ति बैठे थेl अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक सुनील कुमार ने ड्राईवर को गाड़ी के दस्तावेज दिखाने को कहा, गाड़ी के दस्तावेजों की जाँच के दौरान ड्राईवर डरा हुआ सा प्रतीत हो रहा था और गाड़ी के अंदर (फ्रंट सीट और पीछे की सीट में) बैठे अन्य दो ब्यक्ति भी हडबडाहट में थेl उक्त तीनों व्यक्तियों के इस तरह से डरे होने से गाड़ी में किसी अवैध वस्तु होने के संदेह के चलते पुलिस टीम द्वारा उक्त गाड़ी की तलाशी ली गईl तलाशी के दौरान गाड़ी के अंदर से कुल 4.285 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी, जिस पर पुलिस थाना सदर मण्डी में अभियोग सख्या 320/17 दर्ज हुआ था।
इस मामले की जाँच अन्वेक्षण अधिकारी निरीक्षक सुनील कुमार, पुलिस थाना सदर ने अमल में लायी थी और तप्तीश पूरी होने पर मामले का चालान अदालत में दायर किया था।इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि तीनों आरोपियों अजय पुत्र पूर्ण चन्द वार्ड न० 4, गाँव चिरपना, डा० गड्सा, तहसील भुंतर जिला कुल्लू (हि० प्र०), सुनील कुमार पुत्र तरसेम लाल, गाँव टाकावनी, डाकघर योल कैंट धर्मशाला और पीछे की सीट में बैठे गोबिंद पुत्र चनकू राम गाँव चिरपना, डा० गड्सा, तहसील भुंतर जिला कुल्लू (हि० प्र०) द्वारा 4.285 किलोग्राम चरस रखने का अपराध, संदेह की छाया से परे सिद्ध हुआ है और अदालत ने तीनों दोषियों को एन डी पी एस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत बीस-बीस वर्ष के कठोर कारावास और दो –दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषीयों को दो-दो वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई।