Himachal: व्यक्ति को दराट से हमला करना पड़ा भारी, मिली 5 साल की सज़ा, पढें क्या है मामला
मंडी। न्यायधीश मण्डी आर के शर्मा की अदालत ने हत्या की कोशिश का अपराध सिद्ध होने पर आरोपी गाँव नालदा गेहरा ,सरकाघाट के रहने वाले बालम राम को भारतीय दंड सहिंता की धारा 307 के अंतर्गत पांच साल का कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माना तथा भारतीय दंड सहिंता धारा 326 के अंतर्गत चार साल का कठोर कारावास तथा दस हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में दोषी को एक -एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने के आदेश भी जीरी किए गए है।
कुलभूषण गौतम, जिला न्यायवादी ने बताया की दोषी बालम राम ने पीड़ित अमित कुमार पर दराट से हमला करने का दोष सिद्ध होने पर माननीय अदालत ने यह सजा सुनाई है । उन्होंने बताया की 3 जून 2016 को शिकायतकर्ता राजेश कुमार ने अपना बयान औट पुलिस के समक्ष दर्ज करवाया की जब वह करीब एक बजे दिन टैक्सी यूनियन थलौट के दफ्तर के सामने खडा था, तो उसने देखा के दो व्यक्ति तथा एक महिला आपस में बहस कर रहे है जो कि उसी समय एक व्यक्ति (दोषी बालम राम) ने अपने थैले में से एक दराट निकाला तथा दुसरे व्यक्ति (घायल अमित कुमार) की गर्दन पर वार कर दिया। उक्त वार को बचाने के लिए अमित कुमार ने ज्यों ही अपना हाथ उठाया तो दाराट का वार उसकी गर्दन और उसके हाथ पर लगा जिस से उसके हाथ तथा गर्दन पर गहरी चोट आयी। इस पर थाना औट में मुकद्दमा दर्ज हुआ था, जिसकी छानबीन उप निरीक्षक सुभाष चन्द ने की थी।अपराध सिद्ध होने पर अदालत में 15 गवाहों के ब्यानात दर्ज करवाए गये तथा अभियोजन तथा बचाव पक्ष की दलीत ने के बाद न्यायधीश ने आज दोषी को सजा सुनाई।