शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

मंडी जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टॉकिंग रोकने के संबंध में जारी किए आदेश

मंडी। मंडी जिला प्रशासन ने जिला में ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टॉकिंग रोकने के संबंध में आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के मुताबिक सभी उद्योगों, विक्रेताओं, प्राइवेट अस्पतालों को अपने पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे स्टॉक की जानकारी 30 अप्रैल को सायं 5 बजे तक जिला प्रशासन को देने को कहा गया है। उन सभी लोगों को भी जिन्होंने निजी तौर पर अनावश्यक रूप से घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टॉकिंग की है और वे अनुपयोगी पड़े हैं, उन्हें भी 24 घंटे के भीतर (30 अप्रैल को सायं 5 बजे तक) ऑक्सीजन सिलेंडर के पूरे स्टॉक की जानकारी जिला प्रशासन को देने के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के बाद यदि किसी के पास अघोषित ऑक्सीजन सिलेंडर पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।
अतिरिक्त जिलादंडाधिकारी श्रवण मांटा ने इस बारे जानकारी देते हुए बताया कि सभी एसडीएम को टीमें बनाकर संबंधित क्षेत्रों में औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं उससे ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। बहुत से मरीजों को ऑक्सीजन आपूर्ति की जरूरत पड़ रही है।ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडरों की स्टॉकिंग रोकना बहुत जरूरी है। इसे लेकर जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किए हैं। श्रवण मांटा ने अपील की कि सभी लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के स्टॉक की जानकारी प्रशासन को दें ताकि समय पर जरूरतमंदों को यह उपलब्ध करवाया जा सके।

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