फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में हत्या के मामले में 42 साल बाद कोर्ट ने 90 वर्ष के बुजुर्ग को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। बुजुर्ग ने साल 1981 में 10 दलितों की गोली मारकर हत्या मामले में दोषी पाया। इस मामले में अब तक 9 दोषियों की मौत हो चुकी है। बुजुर्ग ही एकमात्र जीवित दोषी था।
नवभारत टाइम्स के अनुसार, 1981 में फिरोजाबाद के थाना मक्खनपुर इलाके के साड़ूपुर गांव में कुछ लोगों ने 10 दलितों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं, गोली लगने से तीन लोग घायल भी हुए थे। फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन के क्लर्क डीसी गौतम की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच में शिकोहाबाद थाना पुलिस जिला मैनपुरी अब फिरोजाबाद में 10 लोगों को दोषी पाया था।
दोषी पाए लोगों में गंगादयाल का भी नाम शामिल था। मामले की सुनवाई 42 साल तक चली। इस दौरान 9 दोषियों की मौत हो गई। सुनवाई के दौरान 90 वर्षीय बुजुर्ग गंगादयाल जीवित था। जिसको फिरोजाबाद कोर्ट ने सजा सुनाई। गंगादयाल की हालत ये है कि पुलिसवालों की मदद से कोर्ट से बाहर उसको लाया गया।