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राजधानी में लगा 6 दिनों का लॉकडाउन, जानिए सीएम ने क्या कहा
नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने छह दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। कोरोना महामारी से बिगड़ते हालात को देखते हुए दिल्ली में छह दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बताया कि शादियों में ज्यादा से ज्यादा 50 लोग शामिल हो सकेंगे। समारोह में शामिल होने वालों के लिए पास जारी किया जाएगा। जिन लोगों को पास मिलेगा वही लोग शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं।
ये रहेगी छूट और पाबंदियां-
- मेट्रो और बस सर्विस चालू रहेगी. हालांकि उन्हीं लोगों को ट्रैवल करने की अनुमति मिलेगी जो जरूरी क्षेत्र के कर्मचारी हैं।
- मेट्रो और बस में 50 फीसदी की क्षमता से लोग सफर कर पाएंगे।
- पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी सेंटर खुले रहेंगे। बैंक और एटीएम को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है।
- धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सभी मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरनेटमेंट पार्क को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है।
- दिल्ली में रेस्टोरेंट में जाकर खाने पर पाबंदी लगा दी गई है। होम डिलिवरी या टेक अवे की इजाजत है।
- अस्पताल, सरकारी कर्मचारी, पुलिस, जिलाधिकारी, बिजली, पानी, सफाई से जुड़े लोगों को कर्फ्यू में छूट दी गई है।
- अगर किसी को अस्पताल जाना है, वैक्सीन लगवाने जाना है या किसी बीमार को बाहर ले जाना है, तो उन्हें जाने की अनुमति होगी।
- दिल्ली में सभी प्राइवेट दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम किया जाएगा. सरकारी दफ्तरों में कुछ ही कर्मचारियों को आने की इजाजत होगी।
- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट जाने वाले लोगों को लॉकडाउनस से छूट दी जाएगी।
- वीकली मार्केट को जोन के हिसाब से एक दिन में खोला जाएगा।
- शादी में सिर्फ 50 लोगों शामिल हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए पास जारी होगा।
- दिल्ली में सभी थियेटर्स, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, स्वीमिंग पूल को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
- जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोगों को आईडी कार्ड दिखाने पर ही बाहर जाने की अनुमति होगी।
- किसी भी सार्वजनिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन पर पाबंदी रहेगी।