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औद्योगिक कौशल विकास भत्ते का लाभ उठाएं युवा, ये होगी योग्यताएं

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हमीरपुर । निजी उद्योगों में कार्यरत प्रदेश के युवाओं के कौशल प्रोत्साहन के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग के माध्यम से औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना आरंभ की गई है। जिला रोजगार अधिकारी सुधा सूद ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये और 50 प्रतिशत विकलांग आवेदकों को 1500 रुपये भत्ता दिया जाएगा।आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए तथा उसका नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज होना चाहिए। उसकी आयु 18 से 36 वर्ष के बीच होनी चाहिए तथा उसने कौशल विकास भत्ता या बेरोजगारी भत्ता अथवा दोनों भत्ते अधिकतम 24 महीने तक नहीं लिए हों। वह औद्योगिक कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक संस्थान में 2 नवंबर 2018 के बाद नियुक्त हुआ हो अथवा ट्रेनी या अंशकालिक पद पर कार्य कर रहा हो तथा उसका वेतन एवं भत्ते पंद्रह हजार रुपये से अधिक न हो। जिला रोजगार अधिकारी ने पात्र युवाओं से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि योजना से संबंधित जानकारी के लिए नजदीकी रोजगार कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। श्रम एवं रोजगार विभाग की वेबसाइट हिमाचल डॉट एनआईसी डॉट इन/इंप्लॉयमेंट पर भी जानकारी उपलब्ध है। इसके अलावा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर भी संपर्क किया जा सकता है।

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