सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

सोलन जिला की विभाजन एवं पुनर्गठन से सम्बन्धित इन 64 ग्राम पंचायतों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

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सोलन।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विभाजन एवं पुनर्गठन से प्रभावित ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के लिए कार्यक्रम जारी किया गया है। यह जानकारी आज यहां जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) एवं उपायुक्त सोलन केसी चमन ने दी।

केसी चमन ने कहा कि मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम 11 दिसम्बर, 2020 तक आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सोलन जिला की 64 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूचियों का प्रारूप दावों, आपत्तियों एवं शुद्धि के लिए प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूचियों का प्रारूप अवलोकन के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के कार्यालय, खण्ड स्तर पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है। किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में इसका अवलोकन किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि जिला सोलन में धर्मपुर विकास खण्ड की ग्राम पंचायत बढलग, बनासर, घड़सी, जाबली, जाडला, कसौली-गढ़खल, रौड़ी, मेहलों, कोटी नाम्भ, मंढेसर, सनवारा तथा कोटला, सोलन विकास खण्ड में ग्राम पंचायत बड़ोग, बोहली, देवठी, सुल्तानपुर एवं रणों, कण्डाघाट विकास खण्ड में ग्राम पंचायत बीशा, हिन्नर, सैंज एवं रेहड़, कुनिहार विकास खण्ड में ग्राम पंचायत मांगल, बलेरा, दानोघाट, दाड़ला, दसेरन, धुन्दन, डूमेहर, कश्लोग, कूंहर, नवगांव, पलोग, पारनु, पलानिया, भूमती, मटेरनी, बागा, सांई, समोग, रौड़ी, क्यारड़, बरायली, जघून, कोटलू, खनलग, चंईयांधार एवं पट्टा तथा विकास खण्ड नालागढ़ में ग्राम पंचायत भोगपुर, कश्मीरपुर, कूण्डलू, क्यार कनैता, लग, मलों, मंझोली, मनलोगकलां, रतवाड़ी, रेडू उपरला, रिया, बाहा, जयनगर, कोहू, गग्गूवाल, चिल्लड़ तथा सरौर में मतदाता सूचियों के लिए पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों में जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में नहीं है अथवा गलत है या जो कोई शुद्धि करना चाहते हैं, तो वे इस सम्बन्ध में ऐसा कर सकते हैं। दावे, आपत्ति तथा शुद्धि पुनरीक्षण अधिकारी (सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी) के समक्ष किसी भी कार्यदिवस पर 19 नवम्बर, 2020 तक दायर की जा सकेंगी।

केसी चमन ने कहा कि प्रथम दिसम्बर, 2020 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाने के लिए पात्र होंगे।राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार 11 दिसम्बर, 2020 को अथवा उससे पूर्व मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जाएगा।

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