दुष्कर्म के प्रयास में पांच साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना

मंडी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंडी आरके शर्मा की अदालत ने बलात्कार के प्रयास का आरोप साबित होने पर एक व्यक्ति को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गए हैं।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने बताया कि 18 दिसंबर 2017 को पीड़िता के भाई ने पीड़िता के साथ जोगिंदरनगर पुलिस थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी उसकी बहन गूंगी, बहरी और अनपढ़ है। उसकी माता की मृत्यु हो चुकी है और पिता दिल्ली में ड्राइवर का काम करते हैं। शिकायतकर्ता भी अपने पिता के साथ दिल्ली में रहकर ही पढ़ाई करता है। पीड़िता गांव में ही किसी रिश्तेदार के पास रहती है। शिकायत के अनुसार 17 दिसंबर 2017 की रात को शिकायतकर्ता चूल्हे के पास आग सेंकने बैठा था और पीड़िता को उसने उसके कमरे में सुला दिया था। रात को करीब 10:00 बजे शिकायतकर्ता जब पीड़िता के कमरे के पास गया तो उसने देखा कि पीड़िता के कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर देखा तो दोषी जो रिश्ते में उसका चचेरा भाई लगता है, पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस सूचना पर थाना जोगिंदर नगर में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की छानबीन उपनिरीक्षक केहर सिंह ने की। पूरी छानबीन करने के बाद इस मामले में पुलिस ने माननीय अदालत में आरोप पत्र दायर किया था।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी उप जिला न्यायवादी चानन सिंह और उसके बाद उप जिला न्यायवादी विनय वर्मा ने की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 19 गवाहों के बयान कलम बंद करवाए थे। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में दोषी द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने के प्रयास का आरोप सिद्ध हुआ है। जिस पर अदालत ने आरोपी दीपक पुत्र बनी चंद निवासी गांव ग्वाला, डाकघर लड़भड़ोल जिला मंडी को भारतीय दंड संहिता की धारा 370/511 के तहत 5 साल के कठोर कारावास और 15000 रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को 1 साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई। जुर्माने की राशि यदि वसूली जाती है तो यह भी पीड़िता को मुआवजे के रूप में प्रदान करने के आदेश दिए गए। वारदात के समय पीड़िता की उम्र और अन्य परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 (ए) के तहत मुआवजे के लिए जिला विधिक प्राधिकरण मंडी से सिफारिश की गई है।