बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल

मतगणना से 3 दिन पहले तक फार्म-18 पर आवेदन कर सकते हैं एजेंट

जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी नियमों की जानकारी

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हमीरपुर। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी देबश्वेता बनिक ने बताया कि हमीरपुर जिला के पांचों विधानसभा क्षेत्रों में 8 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सभी प्रत्याशी मतगणना से तीन दिन पहले तक अपने एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हैं। वीरवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना एजेंटों को फार्म-18 पर आवेदन करना होगा तथा उन्हें निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में ही इस फार्म पर हस्ताक्षर करने होंगे।



जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक मतगणना टेबल के लिए एक-एक एजेंट की नियुक्ति के अलावा निर्वाचन अधिकारी के टेबल के लिए भी एक एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। किन्हीं कारणों से एजेंट की नियुक्ति में बदलाव के लिए फार्म-19 पर आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि पांचों विधानसभा क्षेत्रों में मतों की गिनती सुबह आठ बजे आरंभ कर दी जाएगी।


मतगणना हॉल में उपस्थित सभी एजेंटों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 के तहत सभी नियमों और गोपनीयता का पालन करना होगा। इनका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन अधिकारी नियम-53 (4) मतगणना केंद्र से बाहर निकाल सकते हंै। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेगा।



बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पोस्टल बैलेट पेपर्स एवं ईटीबीपीएस की प्राप्ति तथा मतगणना से संबंधित अन्य नियमों से भी अवगत करवाया।
इस अवसर पर जिला निर्वाचन कार्यालय के तहसीलदार उपेंद्रनाथ शुक्ला, नायब तहसीलदार दीपक महाजन और नायब तहसीलदार राजेश कौंडल भी उपस्थित थे।


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