शादी-समारोहों के लिए नए दिशा निर्देश जारी

हमीरपुर। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन और अन्य समारोहों एवं कार्यकमों के आयोजनों के दौरान कोरोना संक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ऐसे आयोजनों के संबंध में संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त देवश्वेता ने जिला के सभी अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नए दिशा-निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि सभी आयोजन स्थलों पर मास्क के प्रयोग के साथ-साथ थर्मल स्कैनिंग, सेनिटाइजर और हैंडवॉश की व्यवस्था अनिवार्य होगी तथा लोगों के बीच परस्पर दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। अगर ये कार्यक्रम बंद या तंग जगहों या हॉल में किए जा रहे हैं तो इनमें हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता से अधिक लोग नहीं होने चाहिए तथा इनकी संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
किचन, कैटरिंग, टैंट और धाम इत्यादि कार्यों में काम करने वालों को आयोजन से पहले की 96 घंटे की अवधि के भीतर रैपिड एंटीजन टैस्ट करवाना होगा। इसके लिए वे स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। समारोहों एवं कार्यक्रमों के दौरान इन लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता, मास्क और परस्पर दूरी का विशेष ध्यान रखना होगा। उपायुक्त ने कहा कि आयोजन स्थलों पर संशोधित दिशा-निर्देशों के अलावा कोविड-19 से संबंधित अन्य सभी सावधानियों तथा पूर्व में जारी अन्य आदेशों की भी अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।
उपायुक्त ने सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, खेलकूद, मनोरंजन व अन्य समारोहों एवं कार्यकमों की अनुमति प्रदान करते समय आयोजकों को कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों एवं सावधानियों से अवगत करवाएं तथा इनकी अनुपालना सुनिश्चित करें। इसके लिए पंचायतीराज संस्थाओं और नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों की मदद भी लें।