कोरोना का कहर, अब इस राज्य में सारे प्राइवेट ऑफिस बंद
नई दिल्ली। देश में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली के साथ ही हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक उन राज्यों में शामिल हैं जहां संक्रमण बढ़ रहा है। इसे ही कोरोना की तीसरी लहर बताया जा रहा है। इस बीच, दिल्ली से बड़ी खबर है। डीडीएमए की बैठक में फैसला हुआ है कि दिल्ली के सभी निजी दफ्तर बंद कर दिए जाएं। साथ ही बार और रेस्टोरेंट को भी बंद रखा जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर सकते हैं।
राष्ट्रीय राजधानी में कोविड -19 के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक के बाद रेस्टोरेंट और बार को बंद करने का आदेश दिया। हालांकि, भोजनालयों में होम डिलीवरी और टेकअवे की अनुमति होगी। डीडीएमए की बैठक में एलजी अनिल बैजल, सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हुए।
उधर, बढ़ते COVID-19 मामलों के बीच हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसार, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों जैसी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया और सिनेमा हॉल और खेल परिसरों को बंद करने सहित मौजूदा प्रतिबंधों को आठ और जिलों तक बढ़ा दिया। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचएसडीएमए) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध 19 जनवरी को सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगे। राज्य में सभी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों, धरने आदि जैसे बड़े जमावड़े पर प्रतिबंध रहेगा। आठ नए जिले जहां प्रतिबंध लागू होंगे, वे हैं सिरसा, रेवाड़ी, जींद, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़, कैथल, भिवानी और हिसार। इससे पहले ये प्रतिबंध करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में लगाए गए थे।
उधर, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए और प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रविवार को जारी नए आदेश के अनुसार, सभी सरकारी कार्यालय सप्ताहांत पर बंद रहेंगे और 50% कर्मचारियों की क्षमता के साथ सप्ताह के दिनों में काम करेंगे। राज्य में सभी सामाजिक/धार्मिक समारोहों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारियों को COVID स्थिति के अनुसार अपने क्षेत्रों में दुकानों / बाजारों का समय तय करने की अनुमति दी गई है। यह व्यवस्था 24 जनवरी तक लागू रहेगी।