अपराध/हादसेकांगड़ा, किन्नौर, कुल्लूहिमाचल

हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

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कुल्लू। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुल्लू नितिन कुमार ने कांगड़ा जिला के पुलिस स्टेशन व तहसील पालमपुर के अंतर्गत गांव व डाकघर आजमा (गुग्गर) के सुभाष चंद उर्फ बंटु को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास तथा 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन और वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
मुकद्दमे की पैरवी कर रहे उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि सुभाष चंद ने अजय कुमार की किस प्रकार से हत्या की। रमेश एक कामगार के तौर पर मृतक अजय के घर में काम करता था और सुभाष चंद भी अजय के घर में ही इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था। 28 मई 2015 को लगभग सांय 4 बजे उन तीनों ने अचानक अजय के कहने पर चण्डीगढ़ जाने की योजना बनाई और टैक्सी से चण्डीगढ़ के लिए रवाना हुए। इसके उपंरात वे सुबाथु होते हुए सायंकाल लगभग तीन बजे मनाली पहुंचे, जहां वे एक होटल में रुके। अगली सुवह लगभग 11 बजे वे सभी मनिकर्ण की ओर रवाना हुए और वहां दोपहर दो बजे पहुंचे। नहाने के बाद वे सभी जंगल की ओर रवाना हुए जो गुरुद्वारे के उपर की ओर है। वहां उन तीनों ने शराब का सेवन किया।
इसके उपरांत वे सभी उसी टैक्सी में कसोल आए जहां वे एक होटल में रुके। होटल के कमरे में पहुंचने पर अजय ने सुभाष चंद (आरोपी) को 500 रुपये दिये और शराब की बोतल लाने को कहा। सुभाष चंद ने अजय को बकाया नहीं लौटाया और इसपर उन दोनों में कहा सुनी और छिना-झपटी हुई। रमेश ने जब उन्हें समझाने की कोशिश की तो उसके मुंह पर भी चोटें आईं। इसपर होटल के मालिक ने उन्हें तुरंत कमरा छोड़ने को कहा और अजय ने वापस लौटने को कहा। इसके उपरांत वे तीनों वाहन में बैठे और वापस चल दिए। जैसे ही चालक ने वाहन को स्टार्ट किया, अजय कुमार और सुभाष चंद दोनों ने एक दूसरे को गाली-गलौच शुरू कर दिया। वे बामुश्किल डेढ़ किलोमीटर दूर गए थे कि अजय कुमार जो वाहन में पीछे सुभाष चंद उर्फ बंटु के साथ बैठा था, जोर से चिलाया कि सुभाष चंद ने उसे चाकू घोंप दिया है। वाहन चालक ने तुरंत गाडी रोकी और सुभाष चंद उर्फ बंटु एकदम से गाडी से फरार हो गया। अजय कुमार को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसपर सुभाष चंद उर्फ बंटु के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया गया।
मामले की जांच करने के उपरांत न्यायिक अधिकारी के समक्ष धारा 302 के तहत चालान पेश किया गया। अभियोजन ने 18 गवाहों के बयान लिए और अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के उपरांत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी सुभाष चंद उर्फ बंटु को शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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