चुनावी प्रचार में करना होगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन
मंडी । मंडी लोक सभा उपचुनाव में उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों को चुनावी प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रचार को लेकर नियम कायदे तय किए हैं। निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने सभी उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों से चुनावी प्रचार में निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नियम कायदों का पूरा पालन तय बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह सभी का दायित्व है कि कोविड 19 के प्रसार को नियंत्रित रखने के लिए प्रचार में कोरोना से बचाव के उपायों को अपनाने पर जोर दें। उन्होंने निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनावी प्रचार संबंधी नियमों को दोहराते हुए कहा कि राजनीतिक रैली में इन्डोर में 200 जबकि खुले मैदान में 500 लोगों और जबकि स्टार प्रचारक की रैली में 1000 लोग शामिल हो सकते हैं। रैली स्थल की पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की जाएगी, कॉर्डन ऑफ अथवा बैरिकेडिंग पर आने वाले खर्चे का वहन उम्मीदवार अथवा पार्टी को करना होगा।
निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय व राज्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 20 जबकि गैर पंजीकृत दलों के लिए यह संख्या 10 तक सीमित की गई है। चुनावी प्रचार में रोड शो, मोटर, बाइक, साइकिल रैली की अनुमति नहीं होगी। नुक्कड़ सभाओं में स्थान की उपलब्धता के अनुरूप अधिकतम 50 लोगों के एकत्र होने की अनुमति रहेगी। इस दौरान कोविड-19 नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा। वहीं वर्चुअल सभाओं में एक स्थान पर 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने की मनाही है। स्टार प्रचारक को छोड़कर उम्मीदवार अथवा राजनीतिक दलों को अधिकतम 20 वाहनों के जरिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रचार की अनुमति है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निगरानी के लिए गठित टीमें पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं।