अपराध/हादसे

पत्नी की हत्या में आजीवन कारावास

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ऊना।अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने हत्या के एक आरोपी को आईपीसी धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करना होगा। जबकि आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी को तीन वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। यह जानकारी जिला न्यायवादी ऊना भीष्म ठाकुर ने दी।

जिला न्यायवादी ने कहा कि मामला 5 जुलाई, 2018 का है, जब भदसाली निवासी एक विवाहित महिला को जहरीला पदार्थ निगले जाने की स्थिति में उपचार हेतु क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लाया गया। पीड़िता ने मृत्यु से पूर्व पुलिस व चिकित्सा अधिकारियों के समक्ष बयान दिया था कि उसके पति ने उसके मुंह में जबरदस्ती जहरीला पदार्थ डाला।

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