होम आइसोलेशन के दौरान ऐसा हो तो तुरंत 1077 पर करें फोन

कुल्लू। उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं जो सभी के लिए चिंता की बात है। वह रविवार को पत्रकारों से वार्तालाप कर रही थी। जिला में अभी तक कुल 26030 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 3521 पाॅजिटिव पाए गए हैं। एक्टिव मामले 789 हैं जबकि 2697 लोगों ने कोरोना से जंग जीत ली है। जिला में अभी तक 65 लोगों ने कोरोना के कारण जान गवांई है, लेकिन इनमें दो मामले नाॅन कोविड के शामिल हैं।
डाॅ. ऋचा वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के मरीजों को होम आईसोलेशन तथा गंभीर लक्षण वालों को कोविड केयर सेंटरों में रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि होम आईसोलेशन में मरीजों के आॅक्सीजन स्तर पर नजर रखने के लिए आशा तथा स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। 60 वर्ष की आयु से उपर के मरीजों को पल्स आॅक्सीमीटर प्रदान किए गए हैं और साथ में दिशा-निर्देशिका भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि वे अपने आॅक्सीजन स्तर की स्वयं निगरानी कर सकें। उन्होंने कहा कि आक्सीजन स्तर यदि 90 से कम हो रहा हो तो मरीज को तुरंत से आपातकालीन नम्बर 1077 पर अथवा स्वास्थ्य केन्द्र को सूचित करना चाहिए। हालांकि ऐसे मरीजों की आशा द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है और उन्हें आवश्यक दवाईयां भी प्रदान की जा रही हैं। रोगी के नेगेटिव आने पर आक्सीमीटर को वापिस लिया जाता है ताकि ऐसे दूसरे मरीजों को उपलब्ध करवाया जा सके।
उपायुक्त ने कहा कि होम आईसोलेशन अथवा कोविड केयर सेंटर में मरीज को रखने के बारे में चिकित्सक निर्णय लेते हैं। होम आईसोलेशन की उल्लंघना न हो, इसके लिए पंचायत स्तर पर जिला में लगभग 850 टीमों का गठन किया गया है जो लगातार ऐसे रोगियों पर नजर रख रही हैं। इन समितियों में अधिकारियों के अलावा पंचायती राज संस्थानों के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है।
कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से प्रातः 6 बजे तक
उपायुक्त ने कहा कि जिला में कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से प्रात 6 बजे तक लगाया गया है। इस दौरान पूर्व के कर्फ्यू की भांति प्रतिबंध रहेंगे। चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मियों, वाहनों तथा अस्पताल जाने व आने वालों पर इस दौरान छूट रहेगी। रविवार को बाजार बंद रहेंगे। हालांकि रविवार को दिन के समय कर्फ्यू नहीं लगाया गया है। मेडिकल स्टोर, सब्जी, फल व दूध इत्यादि की दुकानें खुली रखी जा सकेंगीं।
समारोहों में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे
डाॅ. ऋचा वर्मा ने स्पष्ट किया कि विवाह-शादी अथवा किसी भी अन्य समारोहों में 50 से ज्यादा लोग एकत्र नहीं होंगे। इसके लिए जिलाभर में 15 फ्लाईंग स्क्वायड बनाए गए हैं जिनमें जिला प्रशासन, पुलिस व अन्य अधिकारियों सहित होम गार्ड को शामिल किया गया है जो ऐसे समारोहों पर कड़ी निगरानी रखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई भी समारोह का आयोजन करने की सूचना एसडीएम, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को देनी होगी ताकि वे एसओपी की अनुपालना सुनिश्चित करने में मेजबान की सहायता कर सके।
मास्क नहीं पहना तो 1000 रुपये हो सकता है चालान
उपायुक्त ने कहा कि फेस कवर अथवा मास्क का प्रयोग घरों से बाहर हर कहीं पर जरूरी है। मास्क न पहनने पर 1000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि मास्क को महज जुर्माने से बचने के लिए नहीं पहना जाना चाहिए, बल्कि इसका अच्छे से अपनी सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केवल मास्क ही व्यक्ति को कोरोना संक्रमण से बचाने में मदद कर सकता है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि कोरोना महामारी की लड़ाई में अपना 100 फीसदी योगदान करें। आप स्वयं भी सुरक्षित रहें और अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखें। माॅस्क से नाक व मुंह दोनों अच्छे से ढकें हों तथा मास्क को साफ रखें। सामाजिक दूरी को बनाए रखें और अनावश्यक भीड़ का हिस्सा बनने से बचें।