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हिमाचल में 9वीं से 12वीं तक लगेंगी नियमित कक्षाएं, कालेज भी खुलेंगे

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शिमला। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने दो नवंबर, 2020 से प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं नियमित रूप से आरंभ करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा महाविद्यालयों में भी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित होने के बाद नियमित कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा-निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने को भी मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत यूजी के दिशा-निर्देशानुसार, शैक्षणिक सत्र 2019-20 के प्रथम व द्वितीय वर्ष के पंजीकृत पूर्व स्नातक विद्यार्थियों का अगले शैक्षणिक सत्र में पंजीकरण करवाने की मंजूरी दी। जिला कांगड़ा के राजकीय कॉलेज तकीपुर का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय कालेज करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के स्वास्थ्य उप-केंद्र टयोडा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के तीन पद सृजित कर उन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में इंदिरा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, शिमला में सुपर स्पेशिलिटी सर्जिकल ओन्कोलॉजी सैल में सहायक प्रोफेसर का एक पद सृजित कर इसको भरने की सहमति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला सिरमौर के औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब में सामान्य प्रवाहयुक्त उपचार संयंत्र स्थापित करने के लिए मैसर्ज काला अंब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवल्पमेंट कंपनी को 19-13 बीघा भूमि विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 95 वर्षों के लिए एक रुपये प्रति वर्ष प्रति वर्ग मीटर की दर से पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया।

एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार
बैठक में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे एसएमसी शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है। माननीय सर्वाेच्च न्यायालय में लंबित विशेष अवकाश याचिका (सिविल) का अंतिम फैसला आने तक इन शिक्षकों को अकादमिक वर्ष 2020-21 का पारिश्रमिक आवंटित किया जा सकता है। बैठक में उन परियोजनाओं को ज़ीरो डेट को पुनर्भाषित करते हुए एकमुश्त छूट देने का फैसला लिया गया जो जांच और स्वीकृति के चरण के अंतर्गत हैं और जहंा कार्यान्वयन समझौतों पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। इसके साथ-साथ निर्माण के स्तर जो परियोजनाएं हैं उनके लिए निर्धारित व्यावसायिक संचालन तिथि को भी पुनर्भाषित किया जाएगा। इस निर्णय से 1060 मेगावाट क्षमता की 221 विद्युत परियोजनाएं लाभान्वित होंगी।

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