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हिमाचलः चरस रखने के अपराध में व्यक्ति को कठोर कारावास एवं जुर्माना

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मंडी। विशेष न्यायाधीश-I मण्डी की अदालत ने चरस रखने के अपराध में एक व्यक्ति को कठोर कारावास की सजा के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मण्डी, कुलभूषण गौतम  ने बताया कि दिनांक 15/11/2015 को मुख्य आरक्षी, राम सिंह, अन्वेषण अधिकारी, पुलिस थाना सदर मण्डी गस्त  के लिए बस स्टैंड मण्डी पर मौजूद थाl उसी समय एक व्यक्ति बस स्टैंड की तरफ से पुलिस लाइन्स मण्डी की तरफ आ रहा था उसने एक कैरी बैग उठा रखा थाl पुलिस को सामने देखकर उक्त व्यक्ति पीछे की तरफ भाग गया, उसकी इस तरह की प्रतिकिया के कारण पुलिस को उस पर शक हुआ और


उक्त व्यक्ति को पुलिस ने कुछ दुरी पर पकड़ लियाl नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कुमार ऋषभ निवासी डब्लूजेड-एचनो. 293 स्ट्रीट न० 16  शिव नगर दिल्ली बताया
l जब उक्त ब्यक्ति के कैरी बैग की तलाशी ली गयी तो कैरी बैग में से 250 ग्राम  चरस बरामद हुई थी, जिस पर दोषी के खिलाफ पुलिस थाना सदर, जिला मण्डी में अभियोग सख्या 279/2015 दर्ज हुआ था। इस मामले की छानबीन पूरी होने पर मामले का चालान थाना अधिकारी सदर मण्डी द्वारा अदालत में दायर किया था उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने


अदालत में 15 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से पैरवी जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने अमल में लायी थीl  मामले में अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 250 ग्राम चरस रखने के आपराध में एन.डी.पी.एस एक्ट की धारा 
20 के तहत 2 वर्ष 3 महीने के कठोर कारावास और  27000/- हजार के जुर्माने की सजा सुनाई हैl यदि दोषी  जुर्माना अदा नही करता है, तो इस सूरत में अदालत ने दोषी को महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।

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