सोलन, सिरमौर, ऊनाहिमाचल

Una News : उम्मीदवारों को ये ब्यौरा करना होगा जमा, नहीं तो हो जाएगी कार्रवाई

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ऊना। विधानसभा चुनाव-2022 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को 7 जनवरी, 2023 से पूर्व अपने पूर्ण निर्वाचन व्यय का लेखा-जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त के समक्ष जमा करवाना होगा।



इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि जिला में विभिन्न राजनैतिक दलों के 26 प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव- 2022 का चुनाव लड़ा था। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर अपने निर्वाचन संबंधित ब्यौरे को जमा करवाना होता है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिला के 18 प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है।


राघव शर्मा ने बताया कि यदि कोई प्रत्याशी नियत अवधि के भीतर बिना किसी न्याय संगत कारण से अपने निर्वाचन ब्यौरे को जमा नहीं करवाता है तो उस दशा में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10 क के तहत उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।


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