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गेहूं की फसल का इस तारीख तक करा लीजिये बीमा

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हमीरपुर। बाढ़, सूखे, ओलावृष्टि, जलभराव और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुक्सान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आरंभ की है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारी नुक्सान झेलने वाले किसानों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। हमीरपुर जिला के किसानों को भी इस योजना के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। योजना के तहत इस सीजन में भी जिला के सभी इलाकों के किसानों की गेहूं की फसल का बीमा किया जाएगा। जिला के किसान 15 दिसंबर तक अपनी गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं।

कृषि विभाग के उपनिदेशक जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि जिला हमीरपुर में रबी सीजन 2020-21 के बीमे के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड अधिसूचित की गई है। किसान 450 रुपये प्रति हैक्टेयर यानि 18 रुपये प्रति कनाल प्रीमियम देकर गेहूं की फसल का बीमा करवा सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से नुक्सान पर किसानांे को 30000 रुपये प्रति हैक्टेयर बीमित राशि मिलेगी।

उपनिदेशक ने बताया कि फसल बीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी कृषि विभाग के वैबसाइट एचपीएग्रीकल्चर डाॅट काॅम पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए किसान बीमा कम्पनी ए.आई.सी. के टाॅल फ्री नंबर 1800-116-515 पर या क्षेत्र पर्यवेक्षक अजय कुमार के मोबाइल नंबर 82197-65301 पर संपर्क कर सकते हैं।

जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि गेहूं की फसल उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसानों को संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वतः ही बीमित कर दिया जाएगा। अगर कोई ऋणी किसान इस योजना का लाभ नहीं उठाना चाहता है तो वह इस बारे में अपना घोषणा पत्र संबंधित बैंक में जमा करवा सकता है।

अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड और अपनी भूमि के कागजात सहित बीमा कम्पनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्रों, बैंकों या आनलाइन माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है। किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए किसान अपने विकास खंड के कृषि प्रसार अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी या विषयवाद विशेषज्ञ से संपर्क कर सकते हैं।

कृषि उपनिदेशक ने जिला के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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