बिलासपुर, चंबा, हमीरपुरहिमाचल
हमीरपुरः कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उपायुक्त ने जारी किए सख्त आदेश
हमीरपुर। जिला में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिलाधीश देबश्वेता बनिक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 33 और 34 के तहत विशेष आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश ने इन आदेशों में कहा है कि जिला में सभी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कोरोना संबंधी नियमों एवं दिशा-निर्देशों की अक्षरश: अनुपालना के साथ ही होना चाहिए। पंचायत स्तर पर गठित टीमों, प्रधानों और अन्य जनप्रतिनिधियों को इन आयोजनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और शहरी निकायों के अधिकारियों को मोबाइल वैन एवं लाउड स्पीकरों के माध्यम से लोगों को कोरोना संक्रमण के प्रति आगाह करने तथा उन्हें कोरोना संबंधी नियमों के प्रति जागरुक करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने सभी एसडीएम को स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन चिह्नित करने, इन कंटेनमेंट जोन की जानकारी स्थानीय कर्मचारियों के साथ साझा करने तथा वहां इन कर्मचारियों की मदद से सभी नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। पुलिस टीमों को प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 25 प्रतिशत कंटेनमेंट जोन का औचक निरीक्षण करना होगा। उन्हें स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और प्रशासन के सहयोग से भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में कोरोना संबंधी नियमों की अनुपालना के लिए नियमित रूप से पेट्रोलिंग करनी होगी।