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बस में सवारियों ने मास्क नहीं पहना तो ये हो सकती है कार्रवाई

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ऊना। बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों सहित चालक व परिचालक द्वारा कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए निर्धारित हिदायतों जैसे मास्क का प्रयोग तथा हाथों को सेनिटाईज करना इत्यादि की सख्ती से अनुपालना नहीं की जा रही है। ऐसा न करना कोरोना वायरस के सामुदायिक संक्रमण का कारण बन सकता है। इन नियमों को सख्ती से लागू करने की दिशा में आपदा प्रबंधन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपायुक्त, ऊना राघव शर्मा ने आज यहां एक आदेश जारी करते हुए चालक, परिचालक तथा यात्रियों के लिए हिदायतें जारी की हैं। 
उन्होंने बताया कि किसी भी सरकारी या निजी बस में चालक व परिचालक बिना मास्क के नहीं होना चाहिए। प्रत्येक यात्री ने समुचित ढंग से अपने नाक व मुंह को मास्क को ढका हुआ है, यह सुनिश्चित करना परिचालक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। प्रत्येक यात्री के हाथों को सेनिटाईज करने की जिम्मेदारी भी परिचालक की होगी तथा बस मालिक को पर्याप्त मात्रा में सेनिटाईजर की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। चालक, परिचालक अथवा यात्री द्वारा कोविड-19 सुरक्षा नियमों की अवहेलना किये जाने पर जुर्माना तथा एफआइआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा बस का परमिट भी निरस्त किया जा सकता है। 
डीसी राघव शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, एचआरटीसी समय समय पर बसों का निरीक्षण करके सुनिश्चित करेंगी कि इन नियमों की अनुपालना हो रही है। 

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