शिमला, मंडी, लाहौल-स्पीतिहिमाचल

मंडी के इस बाजार में आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध

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मंडी। मंडी शहर के चौहटा बाजार में आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया है। जिला दंडाधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। इनके मुताबिक किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचाव और जन सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और इनकी अनुपालना न करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपायुक्त ने कहा कि चौहटा बाजार मंडी शहर के व्यस्ततम स्थलों में एक है। यहां कई बार लोगों के त्यौहारोें, धार्मिक समारोहों व अन्य कार्यक्रमों के दौरान आतिशबाजी व पटाखे चलाने के मामले सामने आए हैं। चौहटा में इस तरह की गतिविधियों से अप्रिय घटना की आशंका बनी रहती है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने व्यापक जनहित में धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चौहटा बाजार में आतिशबाजी व पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध के आदेश जारी किए हैं।

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