कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लूहिमाचल

सख्ती : शादी समारोहों से पहले बोटी का कोरोना टेस्ट जरूरी

खबर को सुनें

कुल्लू। जिला में निरंतर बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता का विषय है और मृत्यु दर में वृद्धि इससे भी गंभीर चिंतन की बात है। यह बात उपायुक्त डाॅ. ऋचा वर्मा ने कोरोना के संकट से निपटने के उपायों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। बैठक में एसडीएम कुल्लू व मनाली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य संबंद्ध विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।डाॅ. ऋचा वर्मा ने सभी एसडीएम से कहा कि संबंधित क्षेत्रों में कोरोना के मामले आने पर तुरंत से पाॅजिटिव व्यक्ति यदि घर पर आईसोलशन में है, तो उस मकान को कंटेनमेंट जोन बना दिया जाए। साथ ही परिवार के सदस्यों को भी होम क्वारंटीन के तहत रहकर नियमों की अनुपालना करनी होगी। मकान में कोरोना पाॅजिटिव का पोस्टर लगाया जाएगा ताकि आस पास के लोग सतर्क रहें और सम्पर्क में आने से बच सकें। इसके लिए उन्होंने पुलिस से कहा कि कंटेनमेंट जोन मेें किसी प्रकार की आवाजाही को रोकने के लिए पुलिस बलों की तैनाती की जाए। स्थानीय निकायों व पंचायती राज प्रतिनिधियों को भी इसपर कड़ी नजर रखने की अपील की गई है।

सार्वजनिक समारोहों में जलपान से बढ़ रहे कोरोना के मामले

उपायुक्त ने कहा कि विवाह शादियों अथवा अन्य सार्वजनिक समारोहों में जलपान करते समय अथवा खाना खाते समय स्वाभाविक है कि मास्क का उपयोग नहीं किया जा सकता और न ही सामाजिक दूरी के नियमों की अनुपालना की जा रही है। इससे जिला में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है। ऐसे समारोहों में कोई एक भी व्यक्ति यदि कोरोना पाॅजिटिव है तो इससे अनेक अन्य लोग भी उसके सम्पर्क में आने से पाॅजिटिव निकल रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सार्वजनिक समारोहों में जाने से परहेज करें और विशेष तौर पर बच्चों व बुजुर्गों को ऐसे समारोहों में न ले जाएं। सार्वजनिक समारोहों के दौरान खान-पान के दौरान दो गज की दूरी बहुत जरूरी है और अनेक अन्य एहतियात भी बरती जानी चाहिए।

धाम में खाना बनाने वाले बोटी का कोविड टेस्ट अनिवार्य

उपायुक्त ने कहा कि विवाह-शादियों अथवा अन्य समारोहों में जहां सार्वजनिक तौर पर धाम बनती है, बोटी यानी रसोई बनाने वाले का कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि समारोह के मेजबान को आयोजन की सूचना 10 दिन पहले संबंधित तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार को देनी होगी और इसकी अनुमति भी लेनी होगी। धाम में खाना बनाने वाले बोटि का 96 घण्टे पूर्व का कोविड टेस्ट करवाना अनिवार्य है। राजस्व अधिकारी इसकी सूचना पुलिस को तथा एसडीएम को देंगे। संबंधित पटवारी तथा पंचायत सचिव भी क्षेत्र में सार्वजनिक समारोह की सूचना तहसीलदार अथवा एसडीएम को देंगे।

बिलों का करें आनलाईन भुगतान

उपायुक्त ने लोगों से अपील की कि कार्यालयों में अनावश्यक भीड़ करने से बचें और अपने बिजली व पानी के बिलों तथा अन्य फीस इत्यादि को आनलाईन जमा करवाएं। उन्होंने पानी के बिलों को भी आनलाईन करने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला में कोविड के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सहयोग करना होगा। कोरोना को हल्के में लेना जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए सभी लोग अतिरिक्त सावधानी बरतें। मास्क कतई न छोडे़ं और सामाजिक दूरी बनाकर रखें। अनावश्यक बाजारों में न जाएं।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button