हमीरपुर में यहां पर 13 से 15 नवंबर तक पटाखे बेचने पर प्रतिबंध
हमीरपुर। दिवाली उत्सव के दौरान आग की दुर्घटनाएं रोकने के लिए जिलाधीश देवाश्वेता बनिक जिला के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजारों में 13 से 15 नवंबर तक पटाखे बेचने या जमा करने पर प्रतिबंध लगाया है।
इस संबंध में आदेश जारी करते हुए देवाश्वेता बनिक ने बताया कि 13 से 15 नवंबर तक हमीरपुर शहर में मिनी सचिवालय से अस्पताल तक और पैट्रोल पंप से भोटा चौक तक मुख्य बाजार में पटाखों की बिक्री या जमा करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसी प्रकार मेन बाजार नादौन, सुजानपुर, भोटा, बड़सर, जाहू, भरेड़ी, भोरंज, गलोड़ और बिझड़ी के मुख्य बाजार में भी यह पाबंदी लागू रहेगी। जिलाधीश ने बताया कि इस अवधि के दौरान केवल लाइसेंसधारक व्यापारी ही पटाखे बेच सकते हैं या जमा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। जिलाधीश ने सभी जिलावासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए सावधानी बरतने और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की है।
13-14 को हमीरपुर मेन बाजार में वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध
हमीरपुर। दिवाली उत्सव के कारण मेन बाजार हमीरपुर में लोगों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष ऐहतियाती प्रबंध किए हैं। जिलाधीश देवाश्वेता बनिक ने एक आदेश जारी करते हुए 13 और 14 नवंबर को गांधी चौक से अस्पताल चौक तक मुख्य बाजार में सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने बताया कि एंबुलेंस, पुलिस, अग्रिशमन वाहनों, दूध-गैस की सप्लाई और कचरा उठाने वाली गाडिय़ों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।